अगर आप भी हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपके पास एक आखिरी मौका है। EPFO ने हायर पेंशन को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। आखिर क्या है इस सर्कुलर में, आइए जानते हैं।
Higher EPS Pension: अगर आप भी हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपके पास एक आखिरी मौका है। EPFO ने हायर पेंशन को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक, हायर पेंशन के लिए एप्लिकेशन की लास्ट डेट 3 मई है। नए सर्कुलर में EPFO ने 3 बिंदुओं को स्पष्ट किया है, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।
EPFO ने इन 3 बिंदुओं को किया साफ :
हायर पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए EPFO ने नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें जिन 3 बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है, वो कुछ इस तरह हैं।
1- हायर पेंशन के लिए ज्वॉइंट एप्लिकेशन जमा कराने के बाद क्या होगा?
2- ज्वॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई तो क्या होगा?
3- अगर एम्प्लॉयर यानी कंपनी ने ज्वॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा?
EPFO करेगा वेरीफिकेशन :
नए सर्कुलर के मुताबिक, ज्वॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म जमा करने के बाद EPFO की तरफ से इसकी जांच की जाएगी। सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद एम्प्लॉयर की ओर से सैलरी डिटेल्स देने के बाद इसे EPFO के पास मौजूद आंकड़ों से वेरीफाइ किया जाएगा। सभी जरूरी आंकड़ों का वेरिफिकेशन होने के बाद EPFO बकाया रकम को कैल्कुलेट करेगा। इसके बाद बकाया पैसे को जमा या ट्रांसफर करने के लिए एक आदेश देगा।
गलत हुई जानकारी तो सुधारने के लिए 1 महीने का समय :
अगर ऐसा हुआ कि EPFO के पास मौजूद आंकड़ों और एम्प्लॉयर या फिर कर्मचारी की तरफ से दी गई जानकारी मैच नहीं करती है तो फिर सर्कुलर में साफ बताया गया है कि ऐसी स्थिति में EPFO की ओर से नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को सूचना भेजी जाएगी। इसमें उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक महीने का वक्त भी मिलेगा।
एप्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा?
ज्वॉइंट एप्लिकेशन फॉर्म एम्प्लॉयर की ओर से अप्रूव ना होने पर उसे दस्तावेज के तौर पर अतिरिक्त सबूत देने या फिर गलती को सुधारने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक महीने में सही जानकारी नहीं दी तो EPFO आपके एम्प्लॉयर से खुद सही जानकारी देने को कहेगा।
कौन कर सकता है हायर पेंशन के लिए अप्लाई?
वो कर्मचारी, जिनकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए से कम है, वे चाहें तो हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी 1 सितंबर, 2014 या उससे पहले EPFO के सब्सक्राइबर थे, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये भी देखें :
क्या PF खाते में जमा रकम पर मिल सकता है लोन, जानें ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?