
डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसे खातों में नामांकन विवरण जोड़ने या अपडेट करने के लिए लगने वाला शुल्क हटा दिया है। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, खाताधारक अब बिना किसी शुल्क के ये बदलाव कर सकते हैं। पहले, PPF, SCSS, और NSC खातों में नामांकन विवरण में बदलाव के लिए वित्तीय संस्थान 50 रुपये का शुल्क लेते थे। लेकिन, नए बदलाव के साथ, खाताधारक अब मुफ्त में नामांकन अपडेट, जोड़ और नवीनीकृत कर सकते हैं।
क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कई नामांकन की सुविधा है?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है, लेकिन चार से अधिक नहीं। मृतक खाताधारक के खाते में शेष राशि, नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान किए जाने वाले महीने के पिछले महीने के अंत तक ब्याज के साथ दी जाएगी।
बैंक में नामांकित व्यक्ति कौन होता है?
नामांकित व्यक्ति वह होता है जिसे खाताधारक किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जैसे कि खाताधारक की मृत्यु, की स्थिति में निवेशित धन प्राप्त करने के लिए चुनता है। नामांकित व्यक्ति का नाम पहले से दिया जा सकता है। इस व्यक्ति को ही राशि हस्तांतरित की जाएगी।
नामांकित व्यक्ति के अधिकार क्या हैं?
किसी भी बैंक खाते या FD में नामांकित व्यक्ति, खाताधारक की मृत्यु के बाद उस खाते में जमा राशि का कानूनी उत्तराधिकारी होता है। खाते में जमा धनराशि नामांकित व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित की जा सकती है। नामांकित व्यक्ति का परिवार का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है; परिवार के सदस्यों के अलावा, कोई दोस्त या अन्य रिश्तेदार भी नामांकित व्यक्ति हो सकता है।
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