
GST slab on luxury goods: जीएसटी परिषद की बैठक बुधवार को हुई। इसमें पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40% का नया स्लैब बनाने को मंजूरी दी गई। बैठक में 350cc और इससे कम इंजन क्षमता की बाइक पर 28% की जगह 18% GST लगाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही छोटी कारों पर भी GST 28% से घटाकर 18% किया गया। दूसरी ओर बड़े इंजन वाले कार-बाइक पर GST बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इससे इनकी कीमत बढ़ेगी। नए बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 40% का उच्चतम स्लैब स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सामानों और प्रीमियम वस्तुओं पर लगाया जाएगा। इनमें बड़ी बाइक और कारें शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा,
40% की विशेष दर का प्रस्ताव रखा गया। इसे मंजूरी मिल गई है। यह केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर लागू होगी। सभी उत्पाद, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ युक्त वातित जल (Aerated Waters) या स्वादिष्ट, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय पदार्थ शामिल हैं और अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ, कम कीमत के खास उत्पादों को छोड़कर, सभी 40% के अंतर्गत आएंगे।
नोट- जीएसटी के अंतर्गत छोटी कारों का मतलब 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी कारें है। वहीं, 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली डीजल कारें हैं।
इसके अलावा, यूटिलिटी वाहनों की श्रेणी में मोटर वाहन, चाहे उन्हें स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी), मल्टी यूटिलिटी वाहन (एमयूवी), मल्टी-पर्पज वाहन (एमपीवी) या क्रॉस-ओवर यूटिलिटी वाहन (एक्सयूवी) जैसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक, लंबाई 4000 मिमी से अधिक और ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी या उससे अधिक हो उन पर भी बिना किसी उपकर के 40% की जीएसटी दर लागू होगी।
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