पीएम मोदी की सरकार ने 12% और 28% GST स्लैब खत्म कर दिया है। अब अधिकतर सामानों पर 5% और 18% GST लगाया जाएगा। इससे रोजमर्रा के सामानों की कीमत कम होगी। खपत बढ़ेगी। 

GST Tax Slabs: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने GST (Goods and Services Tax) में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई। इसमें 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म करने का फैसला लिया गया। 5% और 18% की दरें जारी रहेंगी। नया ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा।

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इन सामानों पर 5% लगेगा GST

निर्मला सीतारमण ने बताया कि हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथ पेस्ट, साइकिल, टेबल वियर, किचन वियर और अन्य घरेलू सामानों पर 5% GST लगेगा। चाहे इसपर पहले 18% लगता हो या 12%. नमकीन, भुजिया, पास्ता, नुडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी जैसे खाने के सामानों पर 5% GST लगेगा।

इन सामानों पर नहीं लगेगा GST

वित्त मंत्री ने बताया कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, छेना, पनीर और सभी भारतीय ब्रेड्स पर कोई जीएसडी नहीं लगेगा। रोटी किसी तरह की हो, उसपर जीएसटी नहीं लगेगा।

इन सामानों पर 28% की जगह 18% लगेगा GST

वित्त मंत्री ने बताया कि AC मशीन, टीवी, बर्तन धोने की मशीन, छोटी कारें और बाइक (350 या इससे कम CC की) पर 28% की जगह 18% GST लगेगा।

ट्रैक्टर और खेती की दूसरी मशीनें होंगी सस्ती

निर्मला सीतारमण ने बताया कि खेती में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों पर अब 12% की जगह 5% GST लगेगा। 12 खास जैविक कीट नाशकों पर 12% के बदले 5% GST लिया जाएगा। हस्तशिल्प, मार्बल ब्लॉक्स, ग्रेनाइट ब्लॉक्स और चमड़े से बने सामानों पर 5% GST होगा। सिमेंट पर 28% की जगह 18% GST लगेगा।

दवाओं और मेडिकल सामानों की कीमत होगी कम

वित्त मंत्री ने बताया कि 33 जान बचाने वाली दवाओं पर 12% की जगह 0 GST लगेगा। कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन दवाओं पर 5% की जगह 0 GST होगा। जांच किट और दूसरे अन्य मेडिकल सामानों पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया है। नजर के चश्मे पर GST 28% से घटाकर 5% किया गया है।

बस, ट्रक पर 18% लगेगा GST

बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर GST 28% की जगह 18% होगा। सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% GST लगेगा। तीन पहिया वाहन पर 28% के बदले 18% GST लगेगा।

पान मशाला, सिगरेट पर लगेगा 40% टैक्स

पान मशाला, सिगरेट, गुटका और अन्य तम्बाकू प्रोडक्ट्स जैसे जर्दा, अन मैन्युफैक्चर्ड टोबैको और बीड़ी पर 40% GST लगेगा। कोल्ड ड्रिंक और जूस पर 40% टैक्स लगेगा। मध्य और बड़े आकार की कार, 350cc से अधिक की बाइक, निजी इस्तेमाल के लिए खरीदे गए हेलीकॉप्टर और विमान और याट सभी 40% टैक्स दायरे में आएंगे।