
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में एक नया टैक्स स्लैब जोड़ा जा रहा है। 5%, 12%, 18%, 28% के अलावा, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मंत्रिस्तरीय समिति ने 35% का एक नया टैक्स स्लैब बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही, न्यूनतम कर की दर 5% और अधिकतम 38% होगी। तंबाकू, सिगरेट, कोला जैसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थों पर 35% कर लगाया जाएगा। इससे सिगरेट, तंबाकू, कोला जैसे पेय पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इन पर जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर 35% करने से कीमतें बढ़ेंगी। उम्मीद है कि 21 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा होगी। जैसलमेर में होने वाली इस बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मंत्रियों के समूह ने चमड़े के बैग, सौंदर्य प्रसाधन, घड़ियाँ, जूते जैसी कई लग्जरी वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने की सिफारिश की है।
केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक में भाग लिया। कपड़ों की कर संरचना में बदलाव करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अनुसार, 1500 रुपये से ऊपर के कपड़ों पर 5% जीएसटी होगा। 1500 से 10000 रुपये के बीच के कपड़ों पर 18% टैक्स देना होगा। 10000 रुपये से ऊपर के कपड़ों पर 28% जीएसटी होगा। 10000 रुपये से ऊपर के कपड़ों को लग्जरी वस्तुओं के समान माना जाएगा। वर्तमान में, 1000 रुपये तक के कपड़ों पर 5% और उससे अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12% जीएसटी लागू है।
घरों में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी की सबसे कम दर 5% है। लग्जरी उत्पादों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। इसमें कार, लग्जरी स्पा आदि शामिल हैं।
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