अब नहीं मिलेगी 'Glow & Handsome' क्रीम, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्यों

कलकत्ता कोर्ट ने ट्रेडमार्क नियमों के उल्लंघन करने पर कंपनी ने उनके विज्ञापन पर फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है ग्लो एंड हैंडसम नाम से कोई भी फेयरनेस प्रोडक्ट अब नहीं मिलेगी। इमामी ने HUL के खिलाफ साल 2020 केस दर्ज किया था।

Nitesh Uchbagle | Published : Apr 12, 2024 5:37 AM IST

बिजनेस डेस्क. कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को फटकार लगाई है। कोर्ट ने ट्रेडमार्क नियमों के उल्लंघन करने पर कंपनी ने उनके विज्ञापन पर फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले में कहा गया है ग्लो एंड हैंडसम नाम से कोई भी फेयरनेस प्रोडक्ट अब नहीं मिलेगी।

जानें क्या है मामला

साल 2020 में हिंदुस्तान यूनिलिवर ने में पुरुषों के फेयरनेस ब्रांड मेन्स फेयर एंड लवली का नाम बदलकर ग्लो एंड हैंडसम किया था। यह नाम एक लोकल कंपनी की फेयरनेस ब्रांड फेयर एंड हैंडसम से मिलता-जुलता था। ऐसे में इमामी ने HUL के खिलाफ साल 2020 केस दर्ज किया था।

कोर्ट ने क्या कहा

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ग्लो एंड हैंडसम नाम इमामी की रजिस्टर्ड प्रोडक्ट फेयर एंड हैंडसम के जैसा है, जो भ्रामक है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी फेमस और लीडिंग प्रोडक्ट के नाम के महत्वपूर्ण हिस्से का इस्तेमाल कर उसी से जैसा नाम रखना गलत है। ग्लो एंड हैंडसम शब्द चुनकर HUL ने इमामी के प्रोडक्ट फेयर एंड हैंडसम की ब्रांडिंग का गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। ऐसे में धोखा देने की उसकी आशंका है।

इस मामले में HUL बोला- हैंडसम सामान्य शब्द

HUL ने इमामी के आरोपों के जवाब में कहा कि हैंडसम शब्द बिल्कुल एक सामान्य शब्द है, जिसका उपयोग इंडस्ट्री में दूसरी कंपीटिटिव कंपनियां भी करते हैं। इसका इस्तेमाल स्टैंडअलोन मार्क के रूप में नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साल 2018 में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के कंट्रोलर के पास ग्लो एंड लवली के लिए अप्लाई किया था। लेकिन कंट्रोलर ने रिजेक्ट कर दिया था।

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