
बिजनेस डेस्क : होली के रंगों की मस्ती अब दिखनी शुरू हो गई है। बाजार रंग-बिरंगी चीजों से सज गए हैं। हर तरफ अबीर-गुलाल और पिचकारी मिल रही हैं। जिनकी खूब खरीदारी भी चल रही है। ऐसे में कई बार होली के रंग खरीदते या होली खेलते समय पॉकेट में रखे नोट में कलर लग जाता है यानी वे रंगीन हो जाते हैं। जिसे लेने से दुकानदार कई बार मना भी कर देते हैं। ऐसे में इस तरह को नोट को लेकर रिजर्व बैंक के क्या नियम (RBI Rules for Coloured Notes) हैं, आइए जानत लेते हैं...
नोट में लग जाए रंग तो क्या है नियम
होली के दौरान अगर कोई आपके ऊपर रंग डाल डडेता है और आपके कपड़ों के साथ पैसों में भी रंग लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार दुकानदार उस नोट को लेने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक का नियम उन्हें बताकर आप नोट चलवा सकते हैं। दरअसल, कलर लगे नोट को लेकर RBI का नियम कहता है कि इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। ये नोट आसानी से चलवा सकते हैं।
होली में फट जाए नोट तो जानें क्या करें
कई बार होली खेलते समय पानी या रंग गिरने से नोट फट भी जाते हैं, ऐसे में रिजर्व बैंक का नियम कहता है कि देश के सभी बैंकों में पुराने फटे, मुड़े नोट बदल सकते हैं। इसके लिए बैंक कोई शुल्क नहीं लेता है। इतना ही नहीं नोट बदलने के लिए बैंक का कस्टमर होना भी जरूरी नहीं है।
क्या बैंक में फटे नोट बदलने का कोई चार्ज लगता है
किसी फटे नोट को बैंक में बदलने पर बैंक उस नोट के हिसाब से पैसे देता है। मान लीजिए आपका 200 रुपए का नोट फट गया है। फटे नोट के बाद अगर 78 वर्ग सेंटीमीटर बचा है तो बैंक इसका पूरा पैसा देगा लेकिन अगर सिर्फ 39 वर्ग सेंटीमीटर ही नोट का हिस्सा बचा है तो आधे पैसे ही मिलते हैं।
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