पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) से हर किसी का घर का सपना पूरा हो सकता है। जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और पाएं सब्सिडी! अभी चेक करें।
Pradhan Mantri Awas Yojana: PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। मई 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब लोगों की जीवन स्थितियों में बदलाव लाने के लिए पक्के मकान बनाने और उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (2015) और ग्रामीण (2016) में शुरू हुई।
योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक 4.21 करोड़ घरों को सफलतापूर्वक मंजूरी मिलने के बाद जून 2024 में मंत्रिमंडल ने 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 शुरू की है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PMAY_SURVEY/EligiblityCheck.aspx पर जाकर कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
साझेदारी में सस्ता घर: सार्वजनिक या निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी में राज्य सरकार लाभार्थियों के लिए किफायती आवास का निर्माण करेगी। ये घर खासकर कमजोर आर्थिक वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर बनाए जाएंगे।
इन-सीटू इन-सीटू रीडेवलपमेंट: सरकार पात्र उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये का अनुदान देती है, जिसका लक्ष्य झुग्गी बस्तियों के अंतर्गत भूमि का रीडेवलपमेंट है, ताकि शहरी झुग्गीवासियों को बेहतर रहने की स्थिति के साथ-साथ उचित स्वच्छता सुविधा प्रदान की जा सके।
लाभार्थी-आधारित घरों का निर्माण और रीडेवलपमेंट: यदि पात्र उम्मीदवारों को CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme), इन-सीटू रीडेवलपमेंट या साझेदारी में किफायती आवास जैसे अन्य घटकों से छूट दी जाती है तो सरकार नए घर के निर्माण या अपने मौजूदा घर के रीडेवलपमेंट के लिए 1.50 लाख रुपए अनुदान देगी।
CLSS: पहली बार कर्ज लेने वालों के लोन के पैसे पर ब्याज और समग्र लागत कम करने के लिए सरकार कई बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले होम लोन पर 6.50% की ब्याज सब्सिडी देती है।
अन्य 3 घटकों के अंतर्गत- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), मध्यम आय समूह (MIGs) और निम्न आय समूह (LIGs) को 2022 तक सभी के लिए आवास योजना के तहत लाभार्थी माना जाता है। EWS के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए है। LIG के मामले में अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच है। MIGs के लिए, वार्षिक आय की सीमा 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच है। CLSS घटक का लाभ MIGs और LIG कैटेगरी द्वारा उठाया जा सकता है। EWS को सभी कंपोनेंट्स में सहायता मिल सकती है।
झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग - झुग्गी-झोपड़ी वह क्षेत्र है जहां 60 से 70 घर या लगभग 300 लोग खराब तरीके से बने घरों में रहते हैं। इन क्षेत्रों का वातावरण अस्वच्छ होता है। इनमें उचित बुनियादी ढांचे, पीने के पानी और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव रहता है। ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
1. प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2. 'Citizen Assessment' ड्रॉपडाउन पर क्लिक कर 'Benefits under other 3 components' विकल्प चुनें।
3. अपना आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। (वेबसाइट वेरिफाई करेगी कि दिया गया आधार नंबर सही है या नहीं)।
4. आधार नंबर सही हो तो आपको अगले पेज पर ले जाया जाएगा। यहां आपको अपना नाम, आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, आवासीय पता, फोन नंबर, परिवार के मुखिया की उम्र, धर्म, जाति जैसी जानकारी देनी होगी।
5. सारी जानकारी देने के बाद नीचे स्क्रॉल करें, बॉक्स में कैप्चा कोड लिखें और सबमिट पर क्लिक करें।
1. PMAY की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2. 'Citizen Assessment' ड्रॉपडाउन में 'For Slum Dwellers' विकल्प चुनें।
3. अपना आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। (वेबसाइट आधार नंबर वेरिफाई करेगी)
4. यदि दी गई जानकारी सही है तो आपको अगले पेज पर ले जाया जाएगा।
5. यहां आप अपना नाम, आमदनी, परिवार के सदस्यों की संख्या, आवासीय पता, फोन नंबर, परिवार के मुखिया की उम्र, धर्म, जाति जैसी जानकारी दें।
6. नीचे स्क्रॉल करें, बॉक्स में कैप्चा कोड लिखें और सबमिट पर क्लिक करें।
अगर आप PMAY के लिए पात्र हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह काम ऑफलाइन भी कर सकते हैं।
1. राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं।
2. एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
3. 25 रुपए शुल्क और GST (Goods and Services Tax) दें।
4. एप्लीकेशन फॉर्म फीस के साथ जमा करें।
नोट: कोई भी निजी केंद्र या बैंक ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
EWS (Economic Weaker Section): 3 लाख रुपए तक आमदनी
LIG (Lower Income Group): 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक आमदनी
MIG I (Middle Income Group I): 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच आमदनी
MIG II: 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच आमदनी
संपत्ति का स्वामित्व: PMAY के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति के पास देश भर में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
आमदनी के मानदंड: PMAY योजना के तहत 4 इनकम कैटेगरी हैं। EWS, LIG, MIG I और MIG II. पात्रता आवेदक की सालाना आमदनी और उनके परिवार की कैटेगरी के आधार पर तय की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया: पात्रता साबित करने के लिए उम्मीदवार को अधिकृत स्रोतों के माध्यम से योजना के लिए आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे।
वैधता अवधि: PMAY योजना की एक निर्धारित वैधता अवधि है। पात्र उम्मीदवारों को योजना का लाभ उठाने के लिए वैधता अवधि के भीतर आवेदन करना होगा।
ब्याज सब्सिडी: नया मकान खरीदने या बनाने के लिए PMAY-CLSS के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। सब्सिडी की राशि इनकम कैटेगरी के आधार पर अलग-अलग होगी।
कर्ज की राशि: योजना के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा हमेशा मकान खरीदने या बनाने के लिए स्वीकृत कर्ज की राशि से अधिक होनी चाहिए।
संपत्ति का स्थान: PMAY योजना के अंतर्गत घर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बन सकते हैं।
कारपेट एरिया सीमा: आय वर्ग के आधार पर बनाए जाने वाले घर या खरीदे गए मकान का कारपेट एरिया तय सीमा के भीतर होना चाहिए।
सह-स्वामित्व: सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़े एक साथ PMAY के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधार लिंकेज: PMAY आवेदकों और सह-आवेदकों के पास वैध आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
लाभार्थी | इनकम ग्रुप | सब्सिडी |
EWS | 3 लाख तक | 6.50% |
LIG | 3-6 लाख तक | 6.50% |
MIG-I | 6-12 लाख तक | 4.00% |
MIG-II | 12-18 लाख तक | 3.00% |
1-PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
2- होमपेज पर, ‘Reports’ सेक्शन पर जाएं
3- ‘Beneficiary Details for Verification’ विकल्प चुनें
4- आवश्यक जानकारी दें। जैसे- जिला का नाम, राज्य का नाम, गांव, वर्ष
5- PMAY चुनें और कैप्चा कोड दर्ज करें
6- लिस्ट देखने के लिए, ‘सबमिट’ पर क्लिक करें
1- PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
2- Citizen Assessment ड्रॉप-डाउन मेनू से Track Your Assessment Status चुनें
3- आपको ट्रैक मूल्यांकन फॉर्म पर भेजा जाएगा
4- PMAY मूल्यांकन ट्रैक करने के लिए नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, या मूल्यांकन आईडी देनी होगी
5- सभी जानकारी देने के बाद ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
6- फॉर्म जमा करने के बाद Assessment Status स्क्रीन पर दिखेगा।
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) क्या है?
25 जून 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना है। इससे पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं।
2. PMAY के लिए आवेदन कैसे करें?
आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप PMAY का समर्थन करने वाले किसी वित्तीय संस्थान में भी आवेदन कर सकते हैं।
3. PMAY योजना की अधिकतम अवधि क्या है?
PMAY की अधिकतम अवधि 20 साल है।
4. क्या मैं PMAY सब्सिडी से जमीन खरीद सकता हूं?
PMAY योजना से जमीन खरीदने के लिए सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी घर बनाने, खरीदने या उसे ठीक कराने के लिए मिलती है।
5- अगर मेरे पास पहले से घर है तो क्या PMAY के लिए आवेदन कर सकता हूं?
PMAY एक सरकारी योजना है जो लोगों को घर बनाने या खरीदने के लिए धन मुहैया कराती है। पहली बार घर खरीदने वाले और जिनके पास पहले से ही घर है, दोनों ही अपनी खास स्थिति के आधार पर इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। आप घर के मालिक होने पर भी PMAY के लिए आवेदन कर सकते हैं।
6- क्या PMAY से मौजूदा घर की मरम्मत की जा सकती है?
हां, प्रधानमंत्री आवास योजना घर की मरम्मत और रिनोवेशन के लिए पैसे मुहैया कराती है। यह PMAY की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) द्वारा कवर किया जाता है।
7- PMAY के तहत मुझे कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
आप जिस तरह का घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं। आप किस आय समूह से हैं। इससे तय होगा कि आपको PMAY के तहत कितनी सब्सिडी मिलेगी।
8-घर बनाने के लिए केंद्रीय सहायता कैसे मिलेगी?
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सलाह पर, केंद्रीय सहायता लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
9- क्या मैं PMAY ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकता हूं?
नहीं, आप अपना PMAY ऑनलाइन आवेदन फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद एडिट नहीं कर सकते। कोई गड़बड़ी होने पर PMAY हेल्पलाइन पर संपर्क करें या क्षेत्रीय कार्यालय जाएं।
10- क्या PMAY के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस लगता है?
आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार PMAY के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है। उम्मीदवारों को आधिकारिक PMAY वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। थर्ड पार्टी सोर्स से बचना चाहिए।
11- क्या मैं PMAY योजना के लिए 2 बार आवेदन कर सकता हूं।
नहीं, आप PMAY योजना के लिए दो बार आवेदन नहीं कर सकते। आपका बैंक खाता आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ है।