रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि नोट अमान्य होगा। आइए जानते हैं कब और कैसे बदल सकेंगे 2000 रुपए के नोट?
2000 Rupee Note Exchange: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि नोट अमान्य होगा। बता दें कि रिजर्व बैंक 2018-19 से ही 2 हजार के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में उस वक्त चलन में आया था, जब पीएम मोदी ने नोटबंदी के तहत पुराने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। RBI ने बैंकों को 2000 के नोट बदलने के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं कब और कैसे बदल सकेंगे 2000 रुपए के नोट?
जिनके पास 2000 के नोट हैं, वे क्या करें?
RBI ने कहा है कि आम जनता अपने बैंक में संपर्क कर वहां 2000 रुपए का नोट डिपॉजिट कर उसके बदले दूसरे नोट ले सकती है।
कब से बदले जा सकेंगे 2000 रुपए के नोट
2000 रुपए के नोट 23 मई, 2023 से बैंक और RBI के रीजनल ऑफिस में एक्सचेंज किए जा सकेंगे। बता दें कि नोट बदलने के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। वहीं सीनियर सिटिजंस और दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि उन्हें ज्यादा दिक्कत न आए।
कब तक बदल सकते हैं 2000 का नोट?
2000 रुपए का नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया है। इस अवधि तक सभी बैंकों में जाकर नोट बदले जा सकेंगे। इसके अलावा RBI के 19 रीजनल ऑफिस में भी 30 सितंबर तक नोट बदलने की सुविधा रहेगी।
जानें क्या है 2000 का नोट एक्सचेंज करने की लिमिट?
जनता 20,000 रुपए के ही 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकती है। हालांकि, बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट जमा करने की कोई लिमिट तय नहीं है। लेकिन कस्टमर का KYC अपडेट होना जरूरी है।
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