PAN-Aadhaar मिसमैच है? ITR फाइल करने से पहले ऐसे नाम और DOB सुधारें

Published : Aug 13, 2025, 03:08 PM IST

PAN-Aadhaar Correction ITR 2025: अगर आप ऐसे टैक्सपेयर हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने जा रहे हैं और आपके PAN और आधार में नाम या DoB अलग-अलग है तो रिटर्न दाखिल करने में समस्याएं आ सकती हैं। जानिए इसे कैसे सुधार सकते हैं...

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ITR फाइलिंग की लास्ट डेट कब है?

अगर आपका अकाउंट ऑडिट के दायरे में नहीं आता है, तो FY 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की नई डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है। अगर आप किसी वजह से इस डेट तक फाइल नहीं कर पाते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस और ब्याज के साथ ITR जमा कर सकते हैं। जिन टैक्सपेयर्स या प्रोफेशनल के खातों का ऑडिट जरूरी है, उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 ही रहेगी।

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ITR फाइल करने के लिए पैन-आधार मैच होना क्यों जरूरी है?

सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके नाम या जन्मतिथि (Date of Birth) में अंतर है, तो ITR फाइलिंग के समय ऑथेंटिकेशन फेल हो सकता है, पैन नंबर निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है और रिफंड में भी देरी हो सकती है।

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PAN-Aadhaar मिसमैच का कारण क्या है?
  • नाम की स्पेलिंग मिस्टेक
  • नाम स्पेलिंग में बदलाव (जैसे-'Satyam Bhardwaj' की बजाय Satyam K Bhardwaj हो जाए)
  • शादी के बाद नाम बदलना
  • जन्म का लास या फॉर्मेट में गलती
  • छोटे-बड़े नाम का अंतर
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ITR फाइल करने से पहले PAN कार्ड में नाम या DOB कैसे सुधारें?
  • NSDL e-Gov या UTIITSL वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • 'Change/Correction in PAN Data' ऑप्शन चुनें।
  • सही नाम/जन्मतिथि भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  • आईडी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ वाला कॉलम भरें।
  • करेक्शन फीस पे करें और एप्लिकेशन सबमिट करें।
  • Acknowledgment Number से स्टेटस ट्रैक करें।
  • नया पैन आमतौर पर 15–20 वर्किंग डेज में आ जाता है।
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ITR से पहले आधार कार्ड में नाम या DOB कैसे बदलें?

आधार कार्ड में नाम करेक्शन UIDAI के सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल (SSUP) पर ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं, अगर जन्मतिथि में कोई सुधार करना है तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। आधार नंबर और OTP से लॉग इन करें। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या स्कूल सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें। वेरिफिकेशन के बाद कुछ दिनों में बदलाव अपडेट हो जाता है।

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पैन और आधार लिंक करने का तरीका क्या है? (करेक्शन के बाद)
  • इनकम टैक्स e-Filing पोर्टल पर जाएं।
  • 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।
  • पैन, आधार नंबर और आधार में जो नाम है, उसे भरें।
  • OTP वेरिफिकेशन करें।
  • इस बात का ध्यान रखें कि पैन आधार लिंकिंग ITR फाइलिंग के लिए ही नहीं, बल्कि पैन को एक्टिव रखने और पेनल्टी से बचने के लिए भी जरूरी है।
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