फॉर्म-16 के बिना कैसे फाइल करें Income Tax, जानिए क्या है सबसे आसान तरीका

2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। हालांकि, अब तक कई कंपनियों ने फॉर्म-16 जारी नही किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। 

Ganesh Mishra | Published : May 30, 2023 7:47 AM IST / Updated: May 30 2023, 01:18 PM IST

ITR filing without Form 16: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में 5000 रुपए लेट फीस से बचने के लिए इस डेडलाइन तक आईटीआर फाइल करना जरूरी है। हालांकि, कई कंपनियों ने अब तक फॉर्म-16 जारी नहीं किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फॉर्म-16 के बिना भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। कैसे? आइए जानते हैं।

फॉर्म-16 के बिना ऐसे फाइल करें Income Tax Return

बता दें कि टैक्स भरने वालों के पास ITR फाइल करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। आइए जानते हैं कैसे कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर बिना फॉर्म-16 के ITR फाइल करें।

1- टैक्सपेयर के पास सैलरी स्लिप होना जरूरी

अगर आप भी फॉर्म-16 के बिना ITR फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए सैलरी स्लिप होना जरूरी है। सैलरी स्लिप के साथ ही फॉर्म 26AS की भी जरूरत पड़ेगी। फॉर्म 26AS एक तरह से एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है, जो कि इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। इस फॉर्म को आप टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑथराइज्ड बैंक की नेट बैंकिंग फैसेलिटी से भी ये फॉर्म मिल जाएगा।

2- कैसे डाउनलोड करें फॉर्म 26AS?

फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए ई-फाइल पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें। यहां My Account ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद व्यू फॉर्म 26AS लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप एसेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर व्यू टाइम पर क्लिक करें। इसके बाद डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें।

क्या है फॉर्म-16?

फॉर्म-16 इनकम टैक्स फाइल करने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। फॉर्म-16 में आपकी इनकम का पूरा ब्योरा होता है। इसके जरिए ये पता चलता है कि आपकी कमाई और टैक्स कटौती कितनी है। ये एक तरह से नियोक्ता द्वारा जारी TDS सर्टिफिकेट है। ITR फाइल करते समय, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्म 16 पूरी तरह वैध है।

ये भी देखें : 

10 लाख तक की Income पर ऐसे बचाएं टैक्स, 8 आसान स्टेप्स

Read more Articles on
Share this article
click me!