गर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, तब भी आप चाहें तो पूरा टैक्स बचा सकते हैं।
Business News Apr 11 2023
Author: Ganesh Mishra Image Credits:google
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सबसे पहले 87A के तहत मिलेगी 5 लाख तक की छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपए की छूट तो सबसे पहले मिल ही जाएगी। अब बचे 5 लाख रुपए जिस पर टैक्स लगना है।
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50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन
इन 5 लाख रुपयों पर सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। अब टैक्सेबल इनकम बची 4.5 लाख रुपए।
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सेक्शन 80 C के तहत 1.5 लाख की छूट
अब आप 80 C के तहत 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट EPF, PPF, ELSS, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC और FD में कर सकते हैं।
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सेक्शन 24 B के तहत 2 लाख तक की छूट
अब टैक्सेबल इनकम बची 3 लाख रुपए। अगर आपने होमलोन लिया है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी।
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सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50 हजार की छूट
अब आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए का निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको छूट मिलेगी।
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सेक्शन 80 D के तहत 50 हजार की टैक्स छूट
अब बचे 50 हजार रुपए। आप अपना और माता-पिता का हेल्थ इंश्योंरेंस करवा लें। पेरेंट्स की उम्र अगर 60 साल से ज्यादा है तो सेक्शन 80 D के तहत 50 हजार की छूट मिलेगी।
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इस तरह बचा सकते हैं 10 लाख की इनकम पर पूरा Tax
इस तरह आप चाहें तो प्लानिंग के साथ 10 लाख सालाना इनकम के बावजूद अपना टैक्स पूरी तरह बचा सकते हैं।