Hindi

10 लाख की इनकम पर ऐसे बचाएं TAX

गर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, तब भी आप चाहें तो पूरा टैक्स बचा सकते हैं।

Hindi

सबसे पहले 87A के तहत मिलेगी 5 लाख तक की छूट

इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपए की छूट तो सबसे पहले मिल ही जाएगी। अब बचे 5 लाख रुपए जिस पर टैक्स लगना है।

Image credits: google
Hindi

50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन

इन 5 लाख रुपयों पर सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। अब टैक्सेबल इनकम बची 4.5 लाख रुपए।

Image credits: google
Hindi

सेक्शन 80 C के तहत 1.5 लाख की छूट

अब आप 80 C के तहत 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट EPF, PPF, ELSS, म्‍यूचुअल फंड, सुकन्‍या समृद्धि योजना, NSC और FD में कर सकते हैं।

Image credits: google
Hindi

सेक्शन 24 B के तहत 2 लाख तक की छूट

अब टैक्सेबल इनकम बची 3 लाख रुपए। अगर आपने होमलोन लिया है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी।

Image credits: google
Hindi

सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50 हजार की छूट

अब आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए का निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको छूट मिलेगी।

Image credits: google
Hindi

सेक्शन 80 D के तहत 50 हजार की टैक्स छूट

अब बचे 50 हजार रुपए। आप अपना और माता-पिता का हेल्थ इंश्योंरेंस करवा लें। पेरेंट्स की उम्र अगर 60 साल से ज्यादा है तो सेक्शन 80 D के तहत 50 हजार की छूट मिलेगी।

Image credits: google
Hindi

इस तरह बचा सकते हैं 10 लाख की इनकम पर पूरा Tax

इस तरह आप चाहें तो प्लानिंग के साथ 10 लाख सालाना इनकम के बावजूद अपना टैक्स पूरी तरह बचा सकते हैं।

Image Credits: google