गर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, तब भी आप चाहें तो पूरा टैक्स बचा सकते हैं।
इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपए की छूट तो सबसे पहले मिल ही जाएगी। अब बचे 5 लाख रुपए जिस पर टैक्स लगना है।
इन 5 लाख रुपयों पर सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। अब टैक्सेबल इनकम बची 4.5 लाख रुपए।
अब आप 80 C के तहत 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट EPF, PPF, ELSS, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC और FD में कर सकते हैं।
अब टैक्सेबल इनकम बची 3 लाख रुपए। अगर आपने होमलोन लिया है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी।
अब आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए का निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको छूट मिलेगी।
अब बचे 50 हजार रुपए। आप अपना और माता-पिता का हेल्थ इंश्योंरेंस करवा लें। पेरेंट्स की उम्र अगर 60 साल से ज्यादा है तो सेक्शन 80 D के तहत 50 हजार की छूट मिलेगी।
इस तरह आप चाहें तो प्लानिंग के साथ 10 लाख सालाना इनकम के बावजूद अपना टैक्स पूरी तरह बचा सकते हैं।