EPFO: ऑटो क्लेम सुविधा से घर बैठे कैसे निकालें रकम? 72 घंटे में खाते में होगा पैसा

Published : Jun 24, 2025, 07:15 PM ISTUpdated : Jun 24, 2025, 07:18 PM IST
cash rupee

सार

EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट लिमिट1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इसके साथ ही अब 3-4 दिनों में पैसा आपके खाते में आ जाएगा। जानिए ऑनलाइन क्लेम की क्या है पूरी प्रॉसेस।

How to withdraw money from auto settlement: पीएफ खाते से अब इमरजेंसी में पहले से ज्यादा और जल्दी पैसा निकाल सकेंगे। दरअसल, ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। साथ ही ये पैसा अब सिर्फ 3 से 4 दिन में आपके खाते में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। पहले मैनुअल प्रॉसेस में 10-15 दिन का वक्त लगता था।

घर बैठे ऑटो क्लेम से कैसे निकालें रकम?

घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आप अपने पीएफ की रकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

स्टेप नंबर 1- पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप नंबर 2 - इसके बाद अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड डालकर आगे बढ़ना है।

स्टेप नंबर 3 - अब आपको Online Services में जाकर Proceed for Online Claim पर क्लिक करना होगा।

स्टेप नंबर 4 - इसके बाद आपको Advance Form 19, 31, 10C (जो भी जरूरी हो) सेलेक्ट कर इसमें चाही गई डिटेल्स भरनी होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट जरूरी हो तो उसे अपलोड करें।

स्टेप नंबर 5 - अब अपने बैंक अकाउंट को वेरिफाइ करते हुए फॉर्म को सबमिट करना है। ऑटो सेटलमेंट प्रॉसेस के तहत सिस्टम अपने आप क्लेम को प्रॉसेस करेगा। ये पूरी प्रॉसेस आईटी सिस्टम पर बेस्ड है, इसलिए आपके क्लेम की जांच होते ही 3-4 दिनों में पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा।

नहीं होगी किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत

खास बात ये है कि ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम एक तरह का ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, जो ऑनलाइन आपकी सारी डिटेल्स को मैच करता है। इसमें आपको अलग से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका UAN आधार से लिंक होने के साथ ही KYC अपडेट होना जरूरी है।

कब शुरू हुई थी ऑटो-क्लेम फैसेलिटी?

बता दें कि ऑटो क्लेम सेटलमेंट फैसेलिटी ईपीएफओ ने कोविड 19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में शुरू की थी। इसे शुरू करने का उद्देश्य कर्मचारियों को इमरजेंसी में बिना किसी देरी के भुगतान की सुविधा देना था। शुरुआत में पीएफ खाते से सिर्फ 50 हजार तक की रकम ही निकाली जा सकती थी। लेकिन मई 2024 में इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। अब सरकार ने इस रकम को सीधे 5 गुना बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए कर दिया है।

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