गलती से दूसरे अकाउंट में भेज दिया पैसा, SBI ने बताया रकम वापस पाने का तरीका

Published : Jun 25, 2023, 08:13 PM IST
Money Transfer in wrong account

सार

कई बार एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करते समय ऐसा भी हो सकता है कि पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अगर आपसे भी ऐसा होता है तो इसे वापस पाने का क्या तरीका है, आइए जानते हैं। 

Money Transfer in Wrong Bank Account: लोग अक्सर एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। कई बार एक दिन में ये प्रॉसेस कई बार होती है। हालांकि, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पैसा भेजते समय आपसे कोई गलती हो जाए और आप रकम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अगर गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा चला गया है तो आप उसे वापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक ग्राहक की शिकायत पर इससे जुड़ी जानकारी बताई है।

कस्टमर ने किया ट्वीट
दरअसल, रवि अग्रवाल नाम के एक कस्टमर ने ट्वीट करते हुए शिकायत की। इसमें उसने लिखा कि मैंने गलती से एक दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। हेल्‍पलाइन की ओर से उपलब्ध कराई सभी जानकारी अपनी नजदीकी ब्रांच को दी है। हालांकि, अब तक ब्रांच की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्लीज हेल्प करें।

 

 

SBI ने सुझाया ये तरीका

कस्टमर के इस सवाल के जवाब में SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए जवाब देते हुए बताया है कि अग आपने गलत खाते में पैसे भेज दिया है तो आपको फौरन क्या करना चाहिए। बैंक ने कहा कि अगर आपने गलत बैंक अकाउंट नंबर दर्ज किया है तो फौरन होम ब्रांच से कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके बाद होम ब्रांच बिना कोई फीस लिए दूसरे बैंक के साथ आगे की प्रॉसेस शुरू करेगी।

ब्रांच में नहीं होती सुनवाई तो यहां करें शिकायत

हालांकि, अगर संबंधित ब्रांच से मामला सुलझाने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो ग्राहक को https://crcf.sbi.co.in/ccfunder लिंक पर जाकर शिकायत करना होगी। साथ ही कमेंट बॉक्‍स में जाकर पूरे मामले को विस्तार से बताएं। पूरा मामला समझने के बाद बैंक की टीम इस पर काम करेगी।

एक खाते से दूसरे में पैसा भेजने से पहले करें ये काम
- अगर आप एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन पैसा भेज रहे हैं तो सबसे पहले अकाउंट को वेरीफाई कर लें।
- वेरीफाई करने के बाद ही पैसा ट्रांसफर करें। बता दें कि किसी भी तरह के गलत ट्रांजेक्शन के लिए बैंक जिम्‍मेदार नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक, अगर किसी भी गलती से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है, तो इसकी जिम्‍मेदारी सिर्फ ग्राहक की है।

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