ITR File 2024 : ITR फाइल करने की डेडलाइन नजदीक, फटाफट करें ये पांच काम

अब आईटीआर फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में हर नौकरीपेशा शख्स को ITR फाइल करने से पहले इन पांच बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई चुक होती है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 

Nitesh Uchbagle | Published : Jun 25, 2024 12:03 PM IST

बिजनेस डेस्क. नौकरीपेशा आदमी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अब फॉर्म-16 भी आ चुके है। अब कंपनी से आप अपना फॉर्म-16 लेकर जल्दी ही ITR फाइल कर दें। ITR फाइल करते समय कोई गड़बड़ियां न हो तो आपको इन पांच बातों का ध्यान रखना जरूरी हैं।

सबसे पहले कंपनी से फॉर्म-16 जरूर लें

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ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले कंपनी से फॉर्म-16 जरूर लें। इसमें आपकी सैलरी पर लगे सारे टैक्स की जानकारी होती है। जून के दूसरे हफ्ते तक हर कंपनियां फॉर्म-16 जारी करती है। कंपनी से इसे जल्दी ही ले।

कैपिटल गेन स्टेटमेंट चेक करें

यह फॉर्म सिर्फ उनके लिए होता है, जिन्हें कैपिटल गेन हुआ है। अगर आपने किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो आपको ये फॉर्म जरूर चेक करना चाहिए। अगर आपको 1 लाख से ज्यादा कैपिटल गैन हुआ  है, तो उस पर आपको 10% टैक्स देना होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो इस पर 15% टैक्स लगता है। इस कैल्कुलेशन ब्रोकरेज फर्म ग्राहकों को देता हैं। ITR फाइल करते समय इस फॉर्म को जरूर साथ रखें।

ब्याज से हुई कमाई को जांच ले

बहुत से टैक्स पेयर ऐसे है, जो दूसरे सोर्स से हुई कमाई की जानकारी नहीं देते हैं। खास तौर, से ब्याज से हुई कमाई का विवरण नहीं देते है। अगर आपने कोई FD कराई है या सेविंग अकाउंट के ब्याज से आपको कमाई हुई है, तो से भी अपनी आय में जरूर दिखाना जरूरी है। इसके लिए AIS फॉर्म में भी जानकारी मिलती है। यह पैन कार्ड से जुड़ी हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। अगर इसमें आप गलत जानकारी देते है या कोई जानकारी छिपाते है, तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है।

विदेशी असेट्स और आय की जानकारी दें

कई भारतीयों की विदेश में भी संपत्ति है। अगर आपकी भी कोई असेट्स या विदेश से कोई आय का स्त्रोत है, तो इसकी जानकारी ITR फाइल करते समय जरूर दें।

ITR फाइल करने के लिए ये Documents रखें तैयार

आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फार्म 16. TDS सर्टिफिकेट, अगर टैक्स डिडक्शन के लिए किसी स्कीम में निवेश किया हो तो उसका प्रूफ ITR फाइल करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें।

 

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