
Income Tax Calendar For June 2025: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। जून के महीने में चालू वित्त वर्ष (2025-26) की पहली तिमाही खत्म हो रही है। ऐसे में इनकम टैक्स के लिहाज से कई मायनों में ये महीना बेहद खास हो जाता है। टैक्स से जुड़ी कई चीजों की डेडलाइन जून में है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को भारी जुर्माने और परेशानी से बचने के लिए इन तारीखों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।
मई 2025 के लिए काटे गए TDS और TCS जमा करने की आखिरी तारीख 7 जून है। ऐसे में इस तारीख तक अपने टीडीएस और टीसीएस जमा करना बेहद जरूरी है।
10 जून तक कंपनियों को प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करना होगा। साथ ही मई, 2025 का पेमेंट रिटर्न फाइल करना होगा। हालांकि, इसकी डेडलाइन राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।
मंथली GST फाइलिंग या 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स को मई 2025 के लिए 11 जून से पहले GSTR-1 फाइल करना होगा।
भारत में बिजनेस करने वाले नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन (Non-resident taxable Person) को मई 2025 के लिए GSTR-5 फॉर्म फाइल करना होगा।
फॉर्म 16B, 16C, 16D के लिए कंपनियों को TDS सर्टिफिकेट जारी करना। 16B अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस के लिए है। 16C हिंदू अनडिवाइडेट फैमिली (HUF) द्वारा पेमेंट किए गए किराए पर टीडीएस है। वहीं, 16D HUF द्वारा प्रोफेशनल्स को किए गए पेमेंट पर टीडीएस।
फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए सभी टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स की पहली किस्त का पेमेंट करना होगा। यह 15% होना जरूरी है। इसी तारीख को कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सैलरी डिडक्शन के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करना होगा।
मई 2025 के लिए टैक्सपेयर्स को आर्टिकल 194-IA (संपत्ति लेनदेन), 194-IB (व्यक्तियों/HUF द्वारा रेंट पेमेंट), 194M (व्यक्तियों/HUF द्वारा ठेकेदारों/पेशेवरों को पेमेंट) और 194S (डिजिटल एसेट) के तहत TDS के लिए चालान और स्टेटमेंट्स उपलब्ध कराना होगा।