अब नहीं ढूंढना पड़ेगा इनकम टैक्स का कोई अपडेट, एक ही क्लिक पर मिलेगी सारी फाइल, जानें कैसे

Published : May 11, 2024, 01:42 PM ISTUpdated : May 11, 2024, 02:52 PM IST
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सार

 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एफक्यू में भी इस नए फीचर की जानकारी दी है। डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-प्रोसीडिंग जो भी नोटिस या लेटर इश्यू करेगा, यूजर्स आसानी से एक्सेस कर सकेंगे।

बिजनेस डेस्क. आईटीआर फाइल करने का नया सेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नए-नए फीचर्स लॉन्च कर रहा है। अब डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा लिए एक शानदार फीचर लेकर आया है, जिसमें एक ही क्लिक में डिपार्टमेंट से मिलने वाले नोटिसों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसे नए ई-प्रोसीडिंग सेक्शन में जोड़ा गया है। ऐसे में यूजर्स नए टैब पर क्लिक करते ही सभी पेंडिंग टैक्स प्रोसीडिंग को ट्रैक कर पाएंगे। यानी कि टैक्सपेयर्स को मिलने वाले सारे लेटर और नोटिस एक ही टैब में मिल सकेंगे। साथ ही जरूरत के मुताबिक उन्हें सर्च करने का ऑप्शन भी मिलेगा।

FAQ में दी गई जानकारी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एफएक्यू में भी इस नए फीचर की जानकारी दी है। डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-प्रोसीडिंग जो भी नोटिस या लेटर इश्यू करेगा, यूजर्स आसानी से एक्सेस कर सकेंगे।

इनकम टैक्स टैब पोर्टल पर ये जानकारी मिलेगी

  • सेक्शन 139(9) के डिफेक्टिव नोटिस
  • सेक्शन 245 के तहत सूचना-डिमांड के अगेंस्ट एडजस्टमेंट
  • धारा 143(1)(ए) के तहत प्रथम दृष्टया एडजस्टमेंट
  • धारा 154 के तहत सुओ-मोटो सुधार
  • असेसिंग ऑफिसर या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस
  • स्पष्टीकरण के लिए मांगे जाने वाले कम्युनिकेशन

इसके अलावा दूसरे तरह के भी नोटिस भी इस टैब पोर्टल पर ये जानकारी मिलेगी।

टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि पोर्टल पर शुरू की गई नई सुविधा से टैक्सपेयर का बोझ  कम होगा। साथ ही उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स नोटिस सहित डिपार्टमेंट की ओर से भेजे जाने वाले हर नोटिफिकेशन की आसानी से जानकारी मिल सकेगी।

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