
Income Tax new bill: लोकसभा ने सोमवार को बिना विपक्षी बहस के इनकम टैक्स (No 2) बिल 2025 पास कर दिया। यह बिल उस वक्त पास हुआ जब INDIA ब्लॉक के सांसद बिहार के वोटर लिस्ट रिविजन को लेकर हंगामा कर रहे थे। यह बिल 1961 के छह दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। निर्मला सीतारमण ने इस बिल को सिंपल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया।
पहला ड्राफ्ट फरवरी में पेश होने के बाद सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था, जिसकी अध्यक्षता BJP के बैजयंत पांडा कर रहे थे। कमेटी के 285 सुझावों में से ज्यादातर स्वीकार किए गए हैं। नया बिल टैक्स स्ट्रक्चर को लगभग 50% सिंपल बनाता है और MSMEs व व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए लिटिगेशन कम करेगा।
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अब ‘Financial Year’ और ‘Assessment Year’ की जगह एक ही टैक्स ईयर होगा। यानी जिस साल आय होगी, उसी साल टैक्स पे करना होगा। साथ ही Fringe Benefit Tax जैसे Redundant Sections हटाए गए हैं।
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