
Income Tax Slabs Change: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्सपेयर्स और मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। खासकर न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को अब 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री रहेगी, जबकि नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। इस टैक्स रिफॉर्म के बाद 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों को सीधे-सीधे 50,000 रुपए का फायदा होगा। कैसे, आइए जानते हैं।
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, 10 लाख रुपये तक की कमाई पर अब 50,000 रुपये की बचत होगी। इसे उदाहरण के तौर पर समझें, तो पुराने टैक्स स्लैब के तहत पहले अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 10 लाख रुपये होती थी, तो उसपर 50000 रुपये का टैक्स बनता था, लेकिन टैक्स स्लैब में किए गए हालिया बदलाव के बाद अब ये जीरो हो गया है। यानी 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों को सीधे-सीधे 50,000 रुपए तक की बचत होगी। इसमें 12 लाख रुपए तक की पूर्ण छूट के तहत 40,000 का बेनीफिट, जबकि टैक्स स्लैब में बदलाव के चलते 10,000 का फायदा होगा।
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क्रमांक | ओल्ड टैक्स स्लैब | पुरानी दर | न्यू टैक्स स्लैब | नई दर |
| 1 | ₹3 लाख तक | 0% | 0 से 4 लाख तक | 0% |
| 2 | ₹3 लाख से 7 लाख तक | 5% | 4 से 8 लाख तक | 5% |
| 3 | ₹7 लाख से 10 लाख तक | 10% | 8 से 12 लाख तक | 10% |
| 4 | ₹10 लाख से 12 लाख तक | 15% | 12 से 16 लाख तक | 15% |
| 5 | ₹12 लाख से 15 लाख तक | 20% | 16 से 20 लाख तक | 20% |
| 6 | ₹15 लाख से ज्यादा | 25% | 20 से 24 लाख तक | 25% |
| - | - | - | 24 लाख से ज्यादा | 30% |
न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले नौकरीपेशा लोगों को वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी राहत दी है। उनकी सालाना ₹12.75 लाख तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी। जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा।
₹0 से ₹4 लाख - जीरो
₹4 से ₹8 लाख - 5%
₹8 से ₹12 लाख - 10%
सरकार 87A के तहत दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स माफ कर देगी। इसके अलावा ₹75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की 12.75 लाख तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी। हालांकि, ये छूट सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए ही है। अन्य सोर्सेज से आमदनी वालों के लिए टैक्स छूट 12 लाख रुपए तक ही रहेगी।
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