सार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। इस दौरान नौकरीपेशा और सैलरीड क्लास के अलावा मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत दी गई। उन्होंने 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स पूरी तरह फ्री कर दिया।

Income Tax Slabs Change Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। इस दौरान नौकरीपेशा और सैलरीड क्लास के अलावा मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई। उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स पूरी तरह फ्री कर दिया। इससे पहले 7 लाख तक की आय पर ही छूट मिलती थी। स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को पहले की तरह 75000 रुपये ही रखा गया है। यानी अब कुल मिलाकर 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। इसके अलावा अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। साथ ही सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।

New Tax Regime के तहत टैक्स स्लैब

इनकम 

टैक्स

0-4 लाखजीरो
4-8 लाख5%
8-12 लाख10%
12-16 लाख15%
16-20 लाख20%
20-24 लाख25%
24 लाख से ज्यादा30%

न्यू टैक्स रिजीम के तहत कैसे मिलेगा फायदा?

बजट में इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जानते हैं ये फायदा कैसे मिलेगा?

  • 0 से 4 लाख रुपए तक की इनकम - जीरो टैक्स
  • 4 से 8 लाख रुपए तक की इनकम - 5% टैक्स
  • 8 से 12 लाख रुपए तक की इनकम - 10% टैक्स

यहां दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। ऐसे में 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ये छूट केवल सैलरीड क्लास के लिए ही है। अन्य किसी सोर्स से इनकम होने पर सिर्फ 12 लाख रुपए तक की ही टैक्स छूट मिलेगी।

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Old Tax Regime में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्‍ड टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें पहले की तरह ही 5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्‍स देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 50 हजार रुपये तक का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन भी रहेगा। 

इनकम

टैक्स

0 से 2.5 लाख रुपये तक0%
2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक5%
5 लाख से 10 लाख रुपये तक20%
10 लाख से अधिक की आय पर30%

बजट में Tax से जुड़े बड़े ऐलान

  • उच्च टीडीएस कटौती उन्हीं से की जाएगी, जिनके पास पैन नहीं है।
  • विदेश से आने वाले पैसे पर टैक्स छूट बढ़ी
  • अब 2-4 साल पुराना बकाया टैक्स चुका सकेंगे।
  • TCS 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।
  • बुजुर्गों के लिए ब्याज कर कटौती अब 1 लाख।
  • रेंट पर टीडीएस 6 लाख किया गया।
  • 90 लाख टैक्सपेयर्स ने अतिरिक्त टैक्स का भुगतान किया।

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