चीन-ताइवान से प्लास्टिक मशीनों पर भारत ने लगाया एंटी-डंपिंग शुल्क, घरेलू उद्योग को मिलेगी राहत

Published : Jun 27, 2025, 02:47 PM IST
India and China Flag

सार

भारत ने चीन और ताइवान से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। यह शुल्क घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 27% से 63% तक होगा, और 5 साल तक लागू रहेगा।

नई दिल्ली: भारत ने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए चीन और ताइवान से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। एक गजट अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने पाया कि ऐसी वस्तुओं को दोनों देशों से भारत में कम दामों पर निर्यात किया जा रहा था। उन्होंने यह भी पाया कि इन देशों से डंपिंग आयात के कारण घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हुआ है। इसमें कहा गया है कि चीन और ताइवान से ऐसी वस्तुओं के डंपिंग आयात से घरेलू उद्योग को "भारी नुकसान" हुआ है।
 

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, वित्त मंत्रालय ने “घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को दूर करने के लिए, संबंधित देशों से भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है।” उत्पत्ति के देश, निर्यात के देश और उत्पादक के आधार पर, एंटी-डंपिंग शुल्क ऐसे सामानों के CIF मूल्य के 27 प्रतिशत और 63 प्रतिशत के बीच है। एंटी-डंपिंग शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लगाया जाएगा (जब तक कि इसे पहले रद्द, अधिभावी या संशोधित न किया जाए)।
 

एंटी-डंपिंग शुल्क भारतीय मुद्रा में देय होगा। सीधे शब्दों में कहें तो, एंटी-डंपिंग शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है जो उनके निर्यात मूल्य और उनके सामान्य मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई के लिए होता है, अगर डंपिंग से आयात करने वाले देश में प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादकों को नुकसान होता है। (ANI)
 

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