
बिजनेस डेस्क. सभी टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। यहां तक कि जिस टैक्सपेयर की मौत हो चुकी है, उनका भी ITR भरा जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए जिस टैक्सपेयर की मौत हो चुकी है, उनकी जगह उनके नॉमिनी की जिम्मेदारी होती है कि वह ITR फाइल करें। ऐसे में हम आपको बता रहे है कि ऐसे मामले में किस तरह ITR फाइल करना है।
इन लोगों का ITR फाइल करना है जरूरी
भारत में इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर सभी स्रोतों से टोटल इनकम से तय सीमा से ज्यादा है, तो उन्हें ITR दाखिल करना जरूरी है। खासतौर से 60 साल से कम उम्र के नागरिकों जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं 60 से 80 साल के सीनियर सिटीजन जिनकी आय 3 लाख रुपए से ज्यादा उनका ITR फाइल करना जरूरी है। वहीं, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आय 5 लाख रुपए से ज्यादा होना जरूरी है।
मृतक टैक्सपेयर का ITR फाइल करना है जरूरी
वे टैक्सपेयर जिनकी मौत हो चुकी है, उनका ITR फाइल करने का अधिकार उनके नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी का है। ऐसे में किसी व्यक्ति की मौत के बाद निवेश से हुई आय उनके उत्तराधिकारी की मानी जाती है। इस प्रकार, यह विशेष आय कानूनी उत्तराधिकारियों पर लागू संबंधित कर ब्रैकेट के आधार पर कर योग्य होती है।
ITR फाइल करते समय ये दस्तावेज रखें साथ
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
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