Income Tax : ITR भरने से पहले जान लें दो नियम, बच जाएगा अच्छा-खासा टैक्स

टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने का तलाश रहे है। इसके लिए टैक्सपेयर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कई धाराओं की मदद से बचत कर सकते है। इसमें खासतौर पर सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट मिलती है। आइए जानते है टैक्स बचाने के क्या नियम है।

Nitesh Uchbagle | Published : May 16, 2024 6:17 AM IST / Updated: May 16 2024, 11:49 AM IST

बिजनेस डेस्क. फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। इसकी आखिरी तारीख 31 मई है। ऐसे में ITR फाइल करने के लिए काफी समय बचा है। इसलिए टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने का तलाश रहे है। इसके लिए टैक्सपेयर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कई धाराओं की मदद से बचत कर सकते है। इसमें खासतौर पर सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट मिलती है। आइए जानते है टैक्स बचाने के क्या नियम है।

सीनियर सिटीजन को मिलता लाभ

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इनकम टैक्स FAQ के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों, पोस्ट ऑफिस, सहकारी बैंक में जमा रकम पर ब्याज में लाभ दिया जाता है। इसके अलावा, इन अकाउंट में मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इनकम टैक्स की धारा 80TTB वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज में मिलने वाली 50 हजार रुपए रकम पर टैक्स में छूट मिली है। इसमें सेविंग अकाउंट और सावधि जमा खाता (RD) पर मिलने वाले ब्याज पर कटौती की जाती है।

ऐसे बचा सकते है टैक्स

इनकम टैक्स की धारा 194A के तहत किसी भी सीनियर सिटीजन को बैंक, पोस्ट ऑफिस और सहकार बैंक से 50 हजार रुपए के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा एक वरिष्ठ नागरिकों के इलाज पर खर्च की गई रकम पर इनकम टैक्स की धारा 80DDB के तहत इनकम टैक्स में छूट पर दावा कर सकते है। 

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