फाइनेंशियल ईयर के 2023-24 के लिए व्यवस्था डिफॉल्ट हो गई। अब आयकर रिटर्न दाखिल किए जा रहे है। इसमें सरचार्ज रेट अलग-अलग हैं। पुरानी टैक्स सिस्टम में सरचार्ज 37% है जबकि नई टैक्स सिस्टम सिस्टम में ये दर 25% है।
बिजनेस डेस्क. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2020 में नई इनकम टैक्स सिस्टम को पेश किया था। इसमें टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। इसमें टैक्सपेयर्स को रियायती टैक्स रेट पेश किए गए थे। फाइनेंशियल ईयर के 2023-24 के लिए व्यवस्था डिफॉल्ट हो गई। अब आयकर रिटर्न दाखिल किए जा रहे है। इसमें सरचार्ज रेट अलग-अलग हैं। पुरानी टैक्स सिस्टम में सरचार्ज 37% है जबकि नई टैक्स सिस्टम सिस्टम में ये दर 25% है।
जानें सरचार्ज क्या है?
सरचार्ज एक अतिरिक्त शुल्क है, जो तय सीमा से ज्यादा आय अर्जित करने वाले लोगों पर लगाया जाता है। यह लागू दरों के अनुसार गणना की गई आय पर लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की आय 50 लाख रुपए से अधिक है तो सरचार्ज लगाया जाता है। लेकिन कंपनियों के मामले में यह सीमा एक करोड़ रुपए है।
ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स सिस्टम में सरचार्ज कितना
ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से उच्चतम सरचार्ज 37% है लेकिन नए टैक्स सिस्टम में हाईएस्ट रेट 25% है। ऐसे में जानें किस ओल्ड और नए टैक्स सिस्टम में कितना सरचार्ज रेट है।
सबसे पहले जानें ओल्ड टैक्स सिस्ट में कितना सरचार्ज रेट
अब जानें नए टैक्स सिस्टम में सरचार्ज रेट कितना
इस मामले में सरचार्ज पर मिलती है छूट
इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, धारा 111A, 112, और 112A के तहत टैक्स योग्य और डिविडेंड पर 5 करोड़ से ज्यादा रकम पर बढ़ा हुआ सरचार्ज (25% या 37%) नहीं लगता है। इसलिए इस तरह की आय पर सरचार्ज की दर 15% होगा।