₹12 लाख तक इनकम Tax Free? सच जान लें वरना ITR भरते वक्त लग सकता है झटका

Published : Jul 22, 2025, 02:47 PM IST

ITR Filing Rules : सैलरी पाने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। CBDT ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है, जो पहले 31 जुलाई थी। लेकिन ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हैं, क्योंकि सभी की 12 लाख इनकम टैक्स फ्री नहीं है।

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ITR Filing: क्यों सबकी 12 लाख इनकम टैक्स फ्री नहीं है?

अभी जो ITR आप भर रहे हैं, वो वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) का है। जबकि 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम वाला नियम अगले साल यानी FY 2025-26 से लागू होगा। तो अभी इस साल टैक्स भरना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है।

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12 लाख टैक्स फ्री इनकम का फायदा किन्हें नहीं मिलेगा?

अगर आपकी इनकम में शेयर मार्केट और घर या जमीन बेचने से कमाई शामिल है तो आपको टैक्स देना होगा, भले ही टोटल इनकम 12 लाख से कम ही क्यों न हो। जैसे अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए है। इसमें 10 लाख रुपए सैलरी से आती है और 5 लाख शेयर बेचकर कमाए हैं। ऐसे में 10 लाख पर तो छूट मिल सकती है, लेकिन बाकी 5 लाख पर आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स फ्री लिमिट में नहीं आता।

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कैपिटल गेन क्या होता है?

कैपिटल गेन दो तरह का होता है। पहला शेयर मार्केट और दूसरा जमीन या मकान से कमाई। अगर आप शेयर 1 साल से पहले बेचकर पैसे कमा रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म होगा और दूसरा लॉन्ग टर्म, जिसमें 1 साल के बाद बेचने पर कमाई होती है। जमीन या मकान के लिए ये सीमा 2 साल की होती है।

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कैपिटल गेन पर कितना टैक्स देना पड़ता है?

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG)- 20% टैक्स, जो पहले 15% था।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)- 12.5% टैक्स, जो पहले 10% था, लेकिन 1.25 लाख तक LTCG पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

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घर-जमीन बेचने वालों पर कैसे टैक्स लगेगा?

अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले मकान खरीदा है, तो बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्स या इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगेगा। आप कम टैक्स वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर आपको FY 2024-25 में 1.25 लाख से कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो अब आप सीधे ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था।

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ITR फॉर्म में क्या बदला है?

अब ITR-1 में ही सेक्शन 112A के तहत LTCG रिपोर्ट करना मुमकिन है, लेकिन तभी जब आपकी LTCG 1.25 लाख से कम हो और आपके पास कैपिटल गेन से जुड़ा कोई घाटा न हुआ हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शेयर या मकान जल्दी बेचकर कमाई करने वालों को फॉर्म-1 का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को ITR-2 या ITR-3 भरना होगा।

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ITR फाइल कर रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान
  • 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री अभी लागू नहीं है, ये अगले साल से होगा।
  • कैपिटल गेन इनकम पर छूट नहीं मिलती है।
  • सही फॉर्म चुनना जरूरी है वरना फाइलिंग रिजेक्ट हो सकती है।
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