Income Tax Return Deadline : आयकर विभाग ने FY 2024-25 के लिए सैलरीड टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। अब ITR फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। सही डॉक्यूमेंट्स के साथ समय पर फाइलिंग करने से पेनल्टी और ब्याज से बचा जा सकता है।
ITR Filing Last Date 2025 : अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं और अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं फाइल किया है, तो राहत की खबर है। CBDT ने टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है, जिससे आप बिना जल्दबाज़ी और टेंशन के अपनी टैक्स फाइलिंग पूरी कर सकें। आइए जानते हैं अब ITR भरने की लास्ट डेट कब है और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए...
ITR फाइल करने की डेडलाइन कब तक है?
CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है, यानी अब आपके पास करीब डेढ़ महीना और है। आप आराम से अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं।
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इनकम टैक्स रिटर्न के लिए किसे कितनी मोहलत?
सामान्य सैलरीड इंडिविजुअल्स- 15 सितंबर 2025
ऑडिट वाले केस- 31 अक्टूबर 2025
इंटरनेशनल-स्पेसिफाइड डील वाले- 30 नवंबर 2025
रिवाइज्ड या लेट ITR- 31 दिसंबर 2025
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ITR लेट फाइल किया तो क्या होगा?
- हर महीने 1% ब्याज लगेगा (Section 234A के तहत)
- 5 लाख से कम इनकम पर 1,000 रुपए पेनाल्टी, ज्यादा पर 5,000 रुपए।
- समय से रिटर्न न भरने पर कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड का फायदा नहीं मिलेगा।
- डेडलाइन चूकने पर इन्वेस्टमेंट लॉस को अगले साल नहीं एडजेस्ट किया जा सकेगा।
ITR भरने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
PAN, Aadhaar और बैंक डिटेल्स
- PAN और Aadhaar लिंक होना जरूरी है (Section 139AA)
- रिफंड के लिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड चाहिए
फॉर्म 16, 16A और 26AS
Form 16- नौकरी की इनकम डिटेल्स
Form 16A- नॉन-सैलरी TDS
Form 26AS- कुल टैक्स डिडक्शन और रिफंड हिस्ट्री
AIS और TIS रिपोर्ट
AIS- सभी इनकम और खर्च का सालाना स्टेटमेंट
TIS- इनकम समरी क्रॉस वेरिफिकेशन में मदद करता है
इन्वेस्टमेंट और टैक्स छूट के प्रूफ
- सेक्शन 80C, 80D, 80E, होम लोन, रेंट, डोनेशन की रिसिप्ट
- पुराने टैक्स रिजीम में ये विशेष रूप से जरूरी हैं
कैपिटल गेन स्टेटमेंट
- म्यूचुअल फंड, शेयर, प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री की पूरी डिटेल
- यह डॉक्यूमेंट सही टैक्स कैलकुलेशन में मदद करता है
विदेश से इनकम या इन्वेस्टमेंट
- Form 67 (DTAA क्लेम के लिए), विदेशी प्रॉपर्टी और बैंक स्टेटमेंट
- विदेशों में इन्वेस्ट करने वालों के लिए जरूरी
पिछले साल की रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट
पुरानी ITR कॉपी, Form 3CB-3CD, Form 3CEB अगर लागू हो तो
कौन कौन से ITR फॉर्म्स अवेलेबल हैं?
ITR-1- सैलरीड इंडिविजुअल्स (₹50 लाख तक की इनकम)
ITR-2- कैपिटल गेन या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी वालों के लिए
ITR-3- बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम वाले
ITR-4- प्रिजमेटिव इनकम स्कीम (44ADA, 44AE)
