income tax refunds process: इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर! जानिए इस बार रिफंड में देरी क्यों हो रही है और कैसे चेक करें अपना रिफंड स्टेटस।
income tax refunds: अगर आपने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आप ही क लिए है। दरअसल, इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म्स की एक्सेल यूटिलिटी करीब दो महीने की देरी से जारी की थीं, जिसके चलते लोगों को रिटर्न भरने में देरी हो रही है। लेकिन आयकर विभाग इस बार स्क्रूटनी में ज्यादा सख्ती बरत रहा है, जिसके चलते टैक्सपेयर्स के मन में सवाल है कि उनका रिफंड टाइम से आएगा या फिर इसमें लंबा वक्त लग सकता है।
इस बार टैक्स रिफंड में क्यों हो सकती है देरी?
- वित्त वर्ष 2024-25 में ITR फाइलिंग की शुरुआत देर से हुई। इसके चलते टैक्सपेयर्स ने रिटर्न देर से भरे और प्रोसेसिंग यानी जांच और रिफंड की प्रॉसेस भी देर से शुरू हुई है।
- इस साल फरवरी 2025 में बजट के दौरान इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बड़े बदलाव किए गए, जिसका असर इस बार रिटर्न फाइलिंग और रिफंड पर देखने को मिल सकता है।
- वित्त मंत्रालय और सीबीडीटी (CBDT) ने इनकम टैक्स नियमों में कई जरूरी बदलाव किए। इसके तहत ITR-फॉर्म में नई जानकारियां मांगी गईं। टैक्स क्रेडिट को मिलाने की प्रॉसेस को और सख्त बनाया गया, जिसका असर रिटर्न फाइलिंग प्रॉसेस पर भी देखने को मिलेगा।
Income Tax Filing: भूल गए पासवर्ड तो न लें टेंशन! नेटबैंकिंग से 5 स्टेप में ऐसे फाइल करें ITR
Income Tax Filing: ITR फॉर्म्स में हुए बड़े बदलाव, इनकम टैक्स भरने से पहले जानना जरूरी
ऑनलाइन कैसे चेक करें रिफंड का स्टेटस?
अगर आपने इनकम टैक्स फाइल करने के साथ ही ई-वेरिफिकेशन भी कम्प्लीट कर लिया है, लेकिन महीनाभर बीत जाने के बाद भी आपका रिफंड नहीं आया है तो आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
स्टेप नंबर 1- सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं। अब PAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
स्टेप नंबर 2- अब 'e-file' पर जाएं। यहां आपको View filed Returns का आप्शन मिलेगा। इसे सिलेक्ट करें।
स्टेप नंबर 3- अब करंट स्टेटस देखने के लिए 'View Detail' के ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप नंबर 4- अब आपको स्क्रीन पर ITR फाइल करने का स्टेटस नजर आएगा।
इस बात का ध्यान रहे कि आपका बैंक अकाउंट ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक और प्री-वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर सबकुछ ठीक होने के बाद भी रिफंड नहीं आ रहा है तो आप e-Nivaran के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के आर्टिकल 244A के तहत अगर आपको लंबे समय तक रिफंड नहीं मिला तो उस पर ब्याज देने का भी प्रावधान रखा गया है।
11 साल में टैक्स रिफंड 474% बढ़ा
पिछले 11 साल में इनकम टैक्स रिफंड में जबर्दस्त ग्रोथ देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2013-14 में आयकर विभाग द्वारा जहां 83,008 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किए गया था, वहीं 2024-25 में अब तक ये आंकड़ा 4.77 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इतना ही नहीं, पहले रिफंड जारी करने में 93 दिन यानी करीब तीन महीने का समय लगता था, जो अब कम होकर महज 17 दिन रह गया है। इसके अलावा, 2013-14 में ITR फाइल करने वालों की संख्या 3.8 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 8.89 करोड़ हो गई है।
