डेडलाइन के बाद भी ITR फाइल करने पर भी नहीं लगेगी पेनल्टी, जानें क्या है नियम

डेडलाइन के बाद ITR फाइल करना बेहद जरूरी है। अगर डेडलाइन के बाद फाइल करने पर जुर्माना लगेगा। लेकिन ऐसी भी लोग है, जिन्हें डेडलाइन खत्म होने के बाद ITR फाइल करने पर किसी तरह जुर्माना नहीं देना होगा।

Nitesh Uchbagle | Published : Jul 2, 2024 8:47 AM IST

बिजनेस डेस्क. इस वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इससे पहले ITR फाइल करना बेहद जरूरी है। अगर डेडलाइन के बाद फाइल करने पर जुर्माना लगेगा। लेकिन ऐसी भी लोग है, जिन्हें डेडलाइन खत्म होने के बाद ITR फाइल करने पर किसी तरह जुर्माना नहीं देना होगा। आइए जानते है इसके बारे में। 

इन लोगों को नहीं लगता डेडलाइन के बावजूद जुर्माना

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ITR फाइल करने के लिए ये Documents है जरूरी

आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फार्म 16,TDS सर्टिफिकेट, अगर टैक्स डिडक्शन के लिए किसी स्कीम में निवेश किया हो तो उसका प्रूफ ITR फाइल करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें।

इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो कर फाइल करें ITR

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