इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर दाखिल करने और टैक्स रिफंड को लेकर किसी तरह की फेक न्यूज से सावधान रहने की अपील की है। विभाग ने इससे जुड़ी किसी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क करने को कहा है।
बिजनेस डेस्क : क्या ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ने वाली है? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2024 कर दी गई है. जिससे टैक्सपेयर्स के मन में सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, इनकम टैक्स विभाग ने इन खबरों को फेक बताया है और अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। एजेंसी ने साफ कर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है।
क्या है पूरा मामला
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, तकनीकी खामियों के चलते कई करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स फाइल करने में कई दिक्कतें आ रही हैं। कुछ ने तो इसकी शिकायत भी की है। उनकी मांग है कि डेडलाइन बढ़ाई जाए। ICAI, कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) और ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स जैसी संस्थाओं ने टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त करने की मांग की है। जिससे बाद से ही सोशल मीडिया पर तमाम तरह के फर्जी पोस्ट वायरल होने लगे हैं।
टैक्सपेयर्स रहें सावधान
इनकम टैक्स विभाग ने इस तरह की फर्जी खबरों और टैक्स रिफंड के नाम पर चल रहे स्कैम से बचने के लिए टैक्सपेयर्स से सावधान रहने को कहा है। विभाग की तरफ से बताया गया कि टैक्स रिफंड के नाम पर करदाताओं को गलत SMS और ईमेल भेजकर उनके बैंक अकाउंट साफ किए जा रहे हैं। ऐसे किसी भी मैसेज या ईमेल से बचने की सलाह दी है।
कितने लोग भर चुके हैं आईटीआर
आयकर विभाग ने अब तक आईटीआर फाइलिंग की जानकारी दी है। 22 जुलाई तक करीब चार करोड़ आईटीआर भरे जा चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में 8 प्रतिशत ज्यादा है। इस साल 7 जुलाई तक 2 करोड़ और 16 जुलाई तक 3 करोड़ आईटीआर फाइल हो चुके थे। पिछले साल 4 करोड़ टैक्स फाइल 24 जुलाई तक हुआ था।
इसे भी पढ़ें
आरबीआई की सख्ती, अब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के लिए फॉलो करने होंगे ये नियम
Budget 2024: स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से किसे कितना फायदा, आसान तरीके से समझें