सार

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने हर एक वर्ग का ख्याल रखा है। खासतौर पर उन्होंने किसान, महिला और युवाओं के साथ ही टैक्सपेयर्स को भी राहत पहुंचाने की कोशिश की है। स्लैब में बदलाव के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा टैक्सपेयर्स को मिलेगा। 

Standard Deduction Benifit for Various Income Groups: 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इसमें उन्होंने रोजगार, शिक्षा, किसान, महिला, युवाओं के साथ ही टैक्सपेयर्स को भी राहत दी। बजट में न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। इसके चलते अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। अलग-अलग इनकम ग्रुप को इससे कितनी बचत होगी, इसे आसानी से समझते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से अलग-अलग इनकम ग्रुप को कितना फायदा

अब NPS खाते में 14% पैसा जमा करेगी कंपनी

बजट में एम्पलायर द्वारा कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में किए गए कंट्रीब्यूशन पर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कंपनी आपके NPS खाते में हर महीने 14% तक का अंशदान कर सकती है। इससे रिटायर होने के बाद आपको मिलने वाली पेंशन बढ़ जाएगी। साथ ही भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षा मिलेगी।

छोटे निवेशकों की बल्ले-बल्ले

वित्त मंत्री ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स में मिलने वाली छूट की लिमिट बढ़ा दी है। पहले शेयर बाजार-म्यूचुअल फंड आदि से 1 लाख रुपये तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब इसमें 25,000 रुपये का इजाफा किया गया है। यानी अब 1.25 लाख रुपये तक के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके ऊपर की इनकम पर टैक्स देना होगा। इसका फायदा सीधे तौर पर छोटे निवेशकों को मिलेगा।

पेंशनर्स को अब 10 हजार रुपए ज्यादा टैक्स छूट का फायदा

बजट में वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशनर्स के लिए भी राहत दी है। सरकार ने इस पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 15 हजार रुपए सालाना से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया है। यानी फैमिली पेंशन पाने वाले अब 25 हजार रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि फैमिली पेंशन वो पेंशन है, जो सरकारी कर्मचारियों की फैमिली को उनकी नौकरी के दौरान मौत के बाद दी जाती है।

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