
किराये के मकान में रहने वालों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) क्लेम करने के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। नए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में अब कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मकान मालिक का पैन कार्ड देना जरूरी है?
कुछ स्थितियों में मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य है। अगर आप सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया देते हैं (यानी महीने का 8,333 रुपये से ज्यादा), तो मकान मालिक का पैन नंबर देना जरूरी है। ऐसा न करने पर आपको एचआरए का फायदा नहीं मिलेगा। गलत पैन नंबर देने पर भी आपको नोटिस मिल सकता है और एचआरए का लाभ पूरी तरह से खत्म हो सकता है। पहले ऑनलाइन ITR फॉर्म में एचआरए की जानकारी के लिए अलग से जगह नहीं होती थी, लेकिन इस साल से बदलाव के कारण ये जानकारी देनी होगी।
नए ITR एक्सेल फॉर्म में एचआरए क्लेम करने वालों को ये जानकारी देनी होगी…
नौकरी की जगह पर मिला हुआ असली एचआरए
दिया गया असली किराया
सेक्शन 17(1) के हिसाब से सैलरी की जानकारी
बेसिक सैलरी
सरकार किराये के लेन-देन पर नज़र रखना चाहती है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अगर आपको किराये से कमाई हो रही है, तो आप उस पर टैक्स दे रहे हैं या नहीं। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
व्यापार समाचार: Read latest business news in Hindi, Investment News, Insurance News, Personal Finance Tips & Budget News Live Updates at Asianet Hindi News