PAN-Aadhaar Linked: 31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंक नहीं हुआ? होंगी ये 4 तरह की दिक्कतें

Published : Dec 27, 2025, 06:26 PM IST
PAN-Aadhaar Link Status

सार

PAN-आधार लिंक की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। समय पर लिंक न होने पर 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे ITR, रिफंड, बैंकिंग व KYC सेवाएं प्रभावित होंगी। ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक करें।

PAN-Aadhaar Linking Deadline: जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपने आधार को अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक नहीं किया है, उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत कम समय बचा है। PAN-आधार लिंकिंग पूरा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। अगर आपने समय रहते दोनों को लिंक नहीं किया तो टैक्स और फाइनेंशियल कामों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में साफ किया है कि जिन लोगों का PAN 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार नंबर का इस्तेमाल करके जारी किया गया था, उन्हें इस साल के आखिर तक लिंकिंग प्रॉसेस पूरी करनी होगी। यह निर्देश खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने फाइनल आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना PAN बनवाया था। इन लोगों को अब 31 दिसंबर, 2025 तक अपने असली आधार नंबर का इस्तेमाल करके अपने PAN को लिंक करना होगा। अगर डेडलाइन छूट जाती है, तो PAN 1 जनवरी, 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे रोजाना के फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़े कामों पर गंभीर असर पड़ सकता है।

पेनल्टी और पिछली डेडलाइन

पहले, PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून, 2023 तय की गई थी और बाद में इसे 31 मई, 2024 तक बढ़ा दिया गया, जिसमें 1000 रुपये की लेट फीस थी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग लेटेस्ट एक्सटेंशन के तहत आते हैं, अगर वे रिवाइज्ड टाइमलाइन के अंदर लिंकिंग पूरी कर लेते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। हालांकि, दूसरे PAN होल्डर्स जिन्होंने पिछली डेडलाइन मिस कर दी थी, उन्हें सेक्शन 234H के तहत 1000 रुपये की फीस देनी पड़ सकती है।

पैन और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी?

  •  बता दें कि एक इनएक्टिव पैन कार्ड टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, रिफंड पाने और ऐसे ट्रांजैक्शन पूरे करने से रोक सकता है, जहां पैन जरूरी है।
  • इसके अलावा TDS या TCS कटौती, 15G या 15H जैसे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं।
  • इसके साथ ही KYC समस्याओं के कारण बैंक, म्यूचुअल फंड और ब्रोकर सेवाएं सस्पेंड कर सकते हैं। 
  • इसके अलावा रिफंड का पेमेंट भी नहीं हो सकता है।

ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये लिंक करें पैन-आधार

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए लिंकिंग प्रोसेस को आसान बना दिया है। टैक्सपेयर्स जल्द से जल्द अपना पैन-आधार स्टेटस चेक करके यह इंश्योर करें कि उनके आधार की डिटेल्स, जिसमें मोबाइल नंबर भी शामिल है, अपडेटेड हो ताकि आखिरी समय में कोई दिक्कत न हो।

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