Link PAN with Aadhaar: आधार-पैन लिंक की लास्ट डेट फिक्स

Published : Nov 08, 2025, 01:39 PM IST
Link PAN with Aadhaar: आधार-पैन लिंक की लास्ट डेट फिक्स

सार

पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ₹1000 जुर्माने के साथ अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे ITR फाइलिंग और वित्तीय लेन-देन में दिक्कत आएगी।

PAN-Aadhaar Link Update: अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अब जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार ने पहले भी कई बार आखिरी तारीख बढ़ाई थी। दिसंबर 2024 तक बिना जुर्माने के पैन और आधार को लिंक करने का मौका दिया गया था। लेकिन अब भी कुछ लोगों ने यह काम नहीं किया है। खासकर, टैक्स चोरी करने वाले लोग इसमें आनाकानी कर रहे हैं। अब 1000 रुपये के जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2025 को आखिरी तारीख तय की गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे कई परेशानियां होंगी। खासकर नौकरी करने वालों को ITR फाइलिंग, रिफंड और वित्तीय लेन-देन में दिक्कत आएगी।

ऑनलाइन तरीके से करें

अब आप घर बैठे ऑनलाइन ही इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। लिंक करने से पहले यह पक्का कर लें कि नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी दोनों कार्ड में एक जैसी हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है, "आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आप अपना ITR नहीं भर पाएंगे, न ही आपको कोई रिफंड मिलेगा। आपकी सैलरी भी रुक सकती है और आपकी SIP भी फेल हो सकती है।"

पैन-आधार किसे लिंक करना है?

वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना के मुताबिक, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले अपनी आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड बनवाया है, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक अपना आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होगा। अगर आपका पैन आपकी आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके बना है, तो आधार नंबर मिलने के बाद आपको अपने पैन को आधार से दोबारा लिंक करना होगा।

अगर पैन लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आप तय तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो:

- आपका पैन कार्ड अगले दिन से निष्क्रिय हो जाएगा।

- आप अपना ITR न तो फाइल कर पाएंगे और न ही वेरिफाई कर पाएंगे।

- ITR रिफंड रोक दिए जाएंगे।

- पेंडिंग ITR प्रोसेस नहीं किए जाएंगे।

- TDS/TCS क्रेडिट फॉर्म 26AS में नहीं दिखेंगे।

- TDS/TCS ज्यादा दर पर काटा जाएगा।

क्या आपकी सैलरी या निवेश रुक जाएगा?

अगर आपका बैंक खाता या निवेश पहले से ही एक्टिव है, तो कोई पैसा नहीं रुकेगा। लेकिन, आप कोई नया निवेश नहीं कर पाएंगे। आप शेयर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे या अपना KYC अपडेट नहीं कर पाएंगे। टैक्स से जुड़े काम रुक जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका पैसा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन लेन-देन और टैक्स से जुड़े काम रुक जाएंगे।

पैन और आधार कौन लिंक कर सकता है?

इनकम टैक्स पोर्टल के अनुसार, सभी रजिस्टर्ड या नॉन-रजिस्टर्ड व्यक्तिगत टैक्सपेयर ऑनलाइन पैन और आधार लिंक कर सकते हैं।

आधार से पैन कैसे लिंक करें?

- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।

- 'Link Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।

- इसके बाद 'Validate' पर क्लिक करें।

- अगर लिंक नहीं है, तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।

- OTP डालकर 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

- लिंक पूरा होने पर आपको स्क्रीन पर एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखेगा।

- 'Quick Links → Link Aadhaar Status' में जाकर स्टेटस चेक करें।

- लिंक करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें:

- पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर एक जैसा होना चाहिए।

- NRI, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग और कुछ राज्यों के निवासियों को छूट है, लेकिन कृपया पहले कन्फर्म कर लें।

- आखिरी तारीख के पास वेबसाइट धीमी हो सकती है या क्रैश हो सकती है, इसलिए पहले ही लिंक कर लें।

- लिंक होने के बाद स्क्रीनशॉट सेव करना न भूलें।

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