
आर्थिक लेन-देन केवल वयस्क ही नहीं, नाबालिगों को भी कभी-कभी पैन कार्ड की आवश्यकता हो सकती है। आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला पैन कार्ड एक विशिष्ट दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है। यह न केवल कर संबंधी आवश्यकताओं के लिए, बल्कि पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगर कोई नाबालिग है, तो क्या उसे पैन कार्ड मिल सकता है? कैसे आवेदन करें?
पैन कार्ड का उपयोग अक्सर आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ के रूप में या केवाईसी पूरी करने के लिए आवश्यक प्रमाण के रूप में किया जाता है। इसलिए, इसकी आवश्यकता ज्यादातर वयस्कों को होती है। फिर भी, पैन कार्ड केवल वयस्कों के लिए ही नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनके माता-पिता या अभिभावकों को इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा, चूँकि नाबालिगों को जारी किए गए पैन कार्ड में उनकी तस्वीर या हस्ताक्षर शामिल नहीं होते हैं, इसलिए 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर, व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए आवेदन करना होगा।
1. NSDL वेबसाइट पर जाएँ और फॉर्म 49A डाउनलोड करें।
2. फॉर्म 49A भरें, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सही श्रेणी चुनें और सभी व्यक्तिगत जानकारी भरें।
3. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आवश्यक दस्तावेज, माता-पिता की तस्वीर अपलोड करें।
4. माता-पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें और 107 रुपये का शुल्क अदा करें।
5. आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए फॉर्म जमा करें और पावती संख्या प्राप्त करें।
6. सत्यापन के बाद, आपको 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड मिल जाएगा।
1. आधिकारिक वेबसाइट या NSDL कार्यालय से फॉर्म 49A प्राप्त करें।
2. फॉर्म भरें। बच्चे के दो फोटो और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
3. भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज शुल्क के साथ नजदीकी NSDL कार्यालय में जमा करें।
4. सत्यापन के बाद, पैन कार्ड दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।
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