शेयर बाजार को कंट्रोलर सेबी ने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को दोबारा केवाईसी करना जरूरी कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। जो भी निवेशक फ्रेश केवाईसी नहीं कराएंगे, उनके म्यूचल फंड अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा।
बिजनेस डेस्क. म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में कई लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते है। इसमें इन्वेस्टर्स को काफी फायदा मिला है। अब म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए बड़ी खबर हैं। दरअसल, शेयर बाजार को कंट्रोलर सेबी ने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को दोबारा केवाईसी करना जरूरी कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। जो भी निवेशक फ्रेश केवाईसी नहीं कराएंगे, उनके म्यूचल फंड अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा।
होल्ड हो सकते है खाते
सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले के लिए गाइडलाइन जारी कर कहा था कि म्यूचुअल फंड के निवेशक अगर केवाईसी नहीं होगी तो आपका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि सेबी ने निवेशकों को राहत देते है सिर्फ खातों को होल्ड करने की बात कही है। ये होल्ड भी केवाईसी करते ही हट जाएगा।
फिर आपको आपके KYC स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा।
आपको केवाईसी स्टेटस के साथ अकाउंट के स्टेटस की भी जानकारी मिलेगी। यानी की आपका म्यूचल फंड अकाउंट होल्ड, रजिस्टर्ड, वैलिडिटी या रिजेक्ट बताया सकता है। अगर आपका खाता होल्ड पर है, तो आपको भी फ्रेश KYC की जरूरत पड़़ने वाली है।
KYC के लिए ये जरूरी है डॉक्यूमेंट्स
सेबी ने डॉक्यूमेंट्स में भी बदलाव किया है। पहले अकाउंट होल्डर बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल होता था। अब इन्हें हटा दिया है। अब आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या कोई दूसरा केंद्र सरकार का पंजीकृत दस्तावेज।
जानें कैसे करें फ्रेश केवाईसी
अगर आपने पुराने किसी दस्तावेज के साथ केवाईसी करवाई थी, आपको अब नए दस्तावेजों के साथ केवाईसी करवानी होगी। इसके लिए आप अपने सर्विस प्रोवाइडर या फंड हाउस के ऑफिस से कर सकते है। इसके अलावा इन्वेस्टर ऑनलाइन आधार वैलिडेशन के माध्यम से भी फ्रेश KYC करवा सकते हैं। फिर KRA की वेबसाइट से अपना केवाईसी करवा सकते है।
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