पॉपकॉर्न पर नए GST रेट, फ्लेवर के हिसाब से अब 18% तक लगेगा टैक्स!

Published : Dec 21, 2024, 06:19 PM IST
पॉपकॉर्न पर नए GST रेट, फ्लेवर के हिसाब से अब 18% तक लगेगा टैक्स!

सार

55वीं GST काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न पर नए टैक्स रेट प्रस्तावित किए गए हैं। बीमा क्षेत्र के लिए GST दरों पर चर्चा स्थगित कर दी गई है।  

नई दिल्ली: राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 55वीं GST काउंसिल की बैठक में पॉपकॉर्न पर नए टैक्स रेट प्रस्तावित किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, नमक और मसाले वाले रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% GST प्रस्तावित है। हालांकि, यह पॉपकॉर्न पहले से पैक नहीं होना चाहिए। पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% GST लगेगा, जबकि कैरेमल फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा।

सूत्रों ने बताया कि बीमा क्षेत्र के लिए GST दरों पर मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट पर चर्चा स्थगित कर दी गई है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्रियों के समूह के सदस्यों के बीच मतभेद के कारण देरी हुई है। उन्होंने कहा, "अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा।" उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मंत्रियों का समूह बीमा पर आगे चर्चा के लिए जनवरी में फिर से मिल सकता है।

काउंसिल ने यह स्पष्ट करने पर सहमति व्यक्त की है कि 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक HS कोड 6815 के अंतर्गत आते हैं और 18% के बजाय 12% की कम GST दर आकर्षित करेंगे। कंपनियों द्वारा पुरानी और इस्तेमाल की गई कारों, जिनमें EV भी शामिल हैं, की बिक्री पर GST 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दे दी गई है। यह व्यक्तियों द्वारा की गई बिक्री और खरीद पर लागू नहीं होगा। काउंसिल ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (चावल के दाने) के लिए GST ढांचे को सरल बनाने की सिफारिश की है, जिसमें मौजूदा छूटों को जटिल बनाने के बजाय अंतिम उपयोग की परवाह किए बिना टैक्स दर को 5% तक कम किया जाएगा।

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पी पी चौधरी और गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और ओडिशा जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी चर्चा में शामिल हुए।

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