हालांकि, साफतौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि किस टैक्सपेयर के लिए कौन-सा टैक्स रिजीम ज्यादा बेहतर होगा। ये टैक्सपेयर की इनकम, इन्वेस्टमेंट हैबिट और खर्चों पर निर्भर करता है। हो सकता है किसी टैक्सपेयर को न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद हो, या फिर किसी के लिए पुरानी ही ज्यादा बेहतर हो।