ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में कौन सा बेहतर, जान लें वरना होगा नुकसान

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। ऐसे में कई लोगों में कन्फ्यूजन है कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कौन सा बेहतर है। न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है। ऐसे में फॉर्म भरते वक्त सावधानी रखें।

बिजनेस डेस्क. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का वक्त आ गया है। इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए ITR-1, ITR-2, और ITR-4 फॉर्म जारी कर दिए है। इस बार आपको ITR फाइल करते समय नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम में से एक को सेलेक्ट करना होगा। अब टैक्सपेयर के सामने ये समस्या है किस रिजीम से वो टैक्स में बचत कर सकते है।

आईए जानते है की टैक्स बचाने के हिसाब कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर है।

Latest Videos

बीते साल आया न्यू टैक्स रिजीम

साल 2023 में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बनाने का ऐलान किया था। अगर आपने किसी टैक्स रिजीम को सेलेक्ट नहीं किया है, तो न्यू टैक्स रिजीम अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे में टैक्सपेयर्स नई और पुरानी टैक्स रिजीम में से एक को चुनना जरूरी होगा। नई टैक्स रिजीम में एक बदलाव किया था। इसमें टैक्स एग्जप्शन की लिमिट 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया था।

नई टैक्स रिजीम में हुए ये बदलाव

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87A के तहत नई टैक्स रिजीम में टैक्से रिबेट बदलाव किया है। इसे 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया। यानी की किसी की वार्षिक आय 7 लाख रुपए है, तो उसे न्यू टैक्स रिजीम में छूट मिलेगी।

ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है

ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स धारा 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स से छूट मिलती है।

दोनों टैक्स रिजीम में क्या अंतर

ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में एक खास अंतर है। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स की धारा 80C, 80D, 80TTA में कई तरह की छूट मिलती है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में किसी प्रकार की छूट का फायदा नहीं मिलता है। अगर आपने किसी सरकारी इन्वेस्टमेंट स्कीम में निवेश किया है या इस तरह की छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है।

दोनों टैक्स रिजीम में एक समानता

नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है।

यह भी पढ़ें…

पर्सनल लोन vs क्रेडिट कार्ड : जानें कब किसका इस्तेमाल करना आपके लिए होगा सही?

Share this article
click me!

Latest Videos

Maharashtra Election 2024: 'कटेंगे-बटेंगे' के खिलाफ बीजेपी में ही उठने लगे सवाल। Pankaja Munde
UPPSC Student Protest: प्रयागराज में क्या है छात्रों की प्रमुख मांग, चौथे भी डटे हुए हैं अभ्यर्थी
'मुझे लव लेटर दिया... वाह मेरी महबूबा' ओवैसी का भाषण सुन छूटी हंसी #Shorts
पनवेल में ISKCON में हुआ ऐसा स्वागत, खुद को रोक नहीं पाए PM Modi
कागजों पर प्लान, सिर्फ ऐलान... क्यों दिल्ली-NCR को नहीं मिल रही धुआं-धुआं आसमान से मुक्ति?