Old vs New Tax Regime: दोनों में आपके लिए सबसे बेस्ट कौन ?

Published : Jan 21, 2025, 04:43 PM IST
Old vs New Tax Regime: दोनों में आपके लिए सबसे बेस्ट कौन ?

सार

आयकर दाखिल करते समय आपके पास दो विकल्प होते हैं: पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था। इन दोनों विकल्पों में से कौन सा आपकी आय के लिए सबसे उपयुक्त है? 

नई दिल्ली : चालू वर्ष के बजट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बार टैक्स छूट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मध्यम वर्ग के लोग और अधिक छूट चाहते हैं। हर साल बजट के बाद, आयकर दाखिल करने, टीडीएस और अन्य कर संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। 2024 के बजट के बाद आयकर में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनमें टैक्स फाइलिंग के दौरान पुराना और नया विकल्प उपलब्ध है। इनमें से आपके लिए कौन सा सही है? यहाँ विवरण दिया गया है।

पहली बार आयकर दाखिल करने वालों के लिए पुराना या नया विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। केवल नई व्यवस्था ही उपलब्ध होगी। लेकिन जो लोग पहले से ही पुरानी व्यवस्था के तहत आयकर दाखिल कर रहे हैं, उनके लिए दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। नया आयकर स्लैब अधिक कर छूट प्रदान करता है। नई आयकर व्यवस्था करदाताओं के लिए कम कर या बिना किसी कटौती के कम कर लगाती है। लेकिन पुरानी व्यवस्था 1961 के आयकर अधिनियम के तहत कई धाराओं के अंतर्गत कुछ कटौती प्रदान करती है। इतना ही नहीं, पुरानी कर व्यवस्था में कर भी अधिक है। 

 

नया कर या नई व्यवस्था स्लैब (60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए)
3 लाख रुपये तक: कोई कर नहीं
3 से 7 लाख रुपये तक: 5% कर
7 से 10 लाख रुपये तक: 10% कर
10 से 12 लाख रुपये तक: 15% कर
12 से 15 लाख रुपये तक: 20% कर
15 लाख रुपये से अधिक: 30% कर
 
ओल्ड Tax सिस्टम
2.5 लाख रुपये तक: कोई कर नहीं
2.5 से 5 लाख रुपये तक: 5% कर
5 से 10 लाख रुपये तक: 20% कर
10 लाख रुपये से अधिक: 30% कर

नई व्यवस्था में करदाताओं के लिए मानक कटौती 75,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। लेकिन पुरानी व्यवस्था में यह केवल 50,000 रुपये तक है। अपनी आय के अनुसार व्यवस्था चुनें। अगर कोई संदेह हो, तो किसी अच्छे CA से सलाह लेकर चुनाव करें। 

पुरानी कर व्यवस्था में कई छूट उपलब्ध हैं। लेकिन नई व्यवस्था में यह सुविधा नहीं है। मुख्य रूप से निवेश, यानी धारा 80सी, बीमा 80डी, गृह ऋण, मकान किराया भत्ता आदि कुछ छूट उपलब्ध हैं। 

सूचना: 2025 के बजट के बाद इस व्यवस्था में बदलाव होने की संभावना है।

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