यदि इस समय सीमा के भीतर टिकट का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह अमान्य हो जाता है, और रेल टिकट परीक्षक (TTE) द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आप टिकट की वैधता अवधि के भीतर यात्रा करने में विफल रहते हैं, तो इसे बिना टिकट यात्रा माना जाएगा। ऐसे मामलों में, आप पर ₹250 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।