अब सिर्फ तीन दिन! जून महीने में ही निपटा लें ये 4 जरूरी काम, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने

जून का महीना खत्म होने में अब सिर्फ तीन दिन का समय बचा है। इस महीने में ऐसे कई काम हैं, जिनको खत्म करने की डेडलाइन 30 जून है। मतलब इन जरूरी कामों को पूरा करने के लिए आपके पास अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा है।

June 2023 Deadlines: जून का महीना खत्म होने में अब सिर्फ तीन दिन का समय बचा है। इस महीने में ऐसे कई काम हैं, जिनको खत्म करने की डेडलाइन 30 जून है। मतलब इन जरूरी कामों को पूरा करने के लिए आपके पास अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। ऐसे में अगर आप भी भविष्य में किसी भी तरह की मुसीबत से बचना चाहते हैं, तो इन्हें फटाफट निपटा लें। आइए जानते हैं वो 4 जरूरी काम कौन-कौन से हैं?

1- PAN-AADHAAR लिंक

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PAN को AADHAAR कार्ड से लिंक कराना बेहद जरूरी है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 30 जून तय की है। इसके बाद हो सकता है कि आपका पैन काम न करे। ऐसे में किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए इसे समय रहते लिंक करा लें। बता दें कि पहले पैन-आधार को लिंक कराने की लास्ट डेट 31 मार्च थी, जिसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

2- बैंक लॉकर एग्रीमेंट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों से साफ कहा है कि वे 30 जून, 2023 तक कम से कम 50% कस्टमर्स से लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करा लें। वहीं, 30 सितंबर, 2023 तक 75% लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करवाना जरूरी है। ऐसे में बैंक कस्टमर्स को समय-समय पर नोटिस जारी कर एग्रीमेंट साइन करने के लिए कह रहे हैं। बता दें कि अगर कस्टमर्स लॉकर एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते हैं, तो लॉकर में रखे सामान की सेफ्टी से जुड़े नए नियम लागू नहीं हो पाएंगे। ऐसे में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद कस्टमर की होगी।

3- फॉरेक्स कार्ड से बुकिंग होगी महंगी

अगर कोई शख्स विदेश यात्रा पर जाना चाहता है और इसके लिए फॉरेक्स कार्ड से बुकिंग कराना चाहत है तो 30 जून से पहले ये काम निपटा ले। दरअसल, सरकार ने लिबरल रेमीटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी रेमीटेंस के लिए सोर्स पर टैक्स दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20% कर दिया है। ऐसे में अब 1 जुलाई से इसके जरिए टिक बुक करना महंगा पड़ सकता है।

4- एडवांस टैक्स भुगतान

अगर आप खुद का बिजनेस करते हों या फिर नौकरी। अगर आपका टैक्स 10 हजार रुपए से अधिक है तो आपके लिए इसे तय समयसीमा में भरना बेहद जरूरी है। अगर आपने समय रहते एडवांस टैक्स पेमेंट (Advance Tax Payment) नहीं किया तो पहली तीन किस्तों पर 3% और आखिरी की किस्त पर 1% के हिसाब से कुल एडवांस टैक्स की राशि पर इंटरेस्ट देना होगा।

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