PAN-Aadhaar Link: इनऑपरेटिव होने के बाद पैन कार्ड काम करेगा या नहीं?

Published : Dec 31, 2025, 03:52 PM IST

Inoperative PAN Effects: आज 31 दिसंबर 2025 पैन-आधार लिंक करने की लास्ट डेट है। अगर आप इसे मिस करते हैं, तो आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा। इससे आप कई तरह के काम नहीं कर पाएंगे। जानिए इससे क्या होगा और आपको क्या-क्या नुकसान हो सकता है...

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पैन इनऑपरेटिव होने के बाद काम करेगा या नहीं?

अगर आप अभी तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं कर पाए हैं तो आज रात 31 दिसंबर 2025 आपकी आखिरी मौका है। इस डेडलाइन को मिस करने पर आपका PAN कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपका कार्ड काम नहीं करेगा, बल्कि इसके चलते आपके टैक्स, बैंकिंग और फायदों पर भी असर पड़ सकता है।

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PAN इनऑपरेटिव होने से क्या नुकसान होगा

आमतौर पर बैंक या कंपनियां आपके पेमेंट्स से साधारण TDS काटते हैं, लेकिन अगर आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाता है तो इसे ऐसा माना जाएगा जैसे आपने पैन नहीं दिया, जिसकी वजह से TDS और TCS दोनों ही हाई रेट पर कटेंगे।

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कितना TDS और TCS कटेगा?

सामान्य 10% के बजाय अब FD के इंटरेस्ट या डिविडेंड पर 20% TDS लगेगा। सैलरी पाने वालों के लिए भी ये मतलब है कि कंपनियां हाई टैक्स स्लैब के अनुसार कटौती करेगा। महंगी गाड़ियां खरीदते समय या इंटरनेशनल ट्रैवल खर्च पर TCS भी असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, जो आपके कैश पर तुरंत असर डालेगा।

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इनऑपरेटिव PAN होने पर क्या मुश्किलें आएंगी?

आपका TDS और TCS क्रेडिट Form 26AS में नहीं दिखेगा। डिडक्टर्स वैध TDS सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पाएंगे। फॉर्म 15G या 15H जमा करने का अधिकार खो जाएगा, भले ही आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है, अगर लिंक नहीं किया तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा और जो भी रिफंड फंसा रहेगा, उस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा।

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इनऑपरेटिव PAN को एक्टिव कैसे करें?
  • इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ₹1,000 लेट फीस जमा करें।
  • e-Pay टैक्स सुविधा के जरिए पोर्टल पर भुगतान करें।
  • PAN-Aadhaar लिंक पूरा करें
  • फीस जमा करने के बाद लिंक प्रोसेस को पूरा करें।
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पैन एक्टिव होने में कितना समय लगेगा?

एक बार पैन इनऑपरेटिव हो गया, तो उसे एक्टिव होने में 7 से 30 दिन लग सकते हैं। इस दौरान आपकी इनकम पर हाई TDS और TCS रेट लागू रहेंगे। इससे जुड़े किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

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