पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, एफआईयू ने लगाया करोड़ों का जुर्माना

यह जुर्माना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उल्लंघन में लगाया गया है।

Dheerendra Gopal | Published : Mar 1, 2024 2:54 PM IST / Updated: Mar 01 2024, 08:57 PM IST

Paytm Payment Bank fined: पेटीएम पेमेंट बैंक पर एफआईयू-इंडिया ने तगड़ा जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के उल्लंघन में लगाया गया है। पेटीएम पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि पेटीएम पेमेंट बैंक की ऑनलाइन यूनिट्स व कुछ नेटवर्क ऑनलाइन गैंबलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल रही हैं। गैर कानूनी ऑपरेशन्स को अंजाम देकर मनी लॉन्ड्रिंग करने पर पेटीएम पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (FIU-IND) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था है।

वित्त मंत्रालय ने बताया क्यों लगाया गया है जुर्माना

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने जुर्माना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कुछ यूनिट्स व नेटवर्क के ऑनलाइन जुआ जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने की पुष्टि हुई है। इलीगल ऑपरेशन्स से मिले पैसों को बैंक अकाउंट्स के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ यूनिट्स के माध्यम से रूट किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जुर्माना लगाया गया है।

15 मार्च तक पेटीएम बैंकिंग सर्विस बंद करने की डेडलाइन

उधर, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर बीते 31 जनवरी को बड़ी कार्रवाई की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम बैंकिंग सर्विस को 29 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि, बीते दिनों इस मोहलत को बढ़ाते हुए 15 मार्च कर दिया गया है। आरबीआई ने ताजा सर्कुलर में कहा कि कस्टमर के खाते, प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग और केडिट ट्रांजैक्शन सहित अन्य सर्विसेज बंद कर दिए जाएगे। यह आदेश 15 मार्च को लागू होगा। इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस है उसे खत्म होते तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए कोई तय सीमा नहीं है।

 

 

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