PPF खाता बंद? फिर से चालू कैसे करें और कितना लगेगा जुर्माना?

पीपीएफ खाते को फिर से चालू करने की प्रक्रिया और जुर्माने के बारे में विस्तृत गाइड। न्यूनतम जमा राशि, ब्याज दर, कर लाभ और समय से पहले खाता बंद करने के नियमों जैसे प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है।

Rohan Salodkar | Published : Jan 16, 2025 7:43 PM
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पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे पसंदीदा निवेश विकल्पों में से एक है। जो लोग निवेश के मामले में किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और लंबी अवधि के लिए धन बनाना चाहते हैं, उनके लिए पीपीएफ एक बेहतरीन योजना मानी जाती है। इस योजना में 15 साल के लिए निवेश किया जाता है। इसमें न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक सालाना जमा किए जा सकते हैं। निवेश पर 7.1% की दर से ब्याज मिलता है।

टैक्स बचाने के लिहाज से यह योजना काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें जमा की गई राशि, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर टैक्स छूट मिलती है। इस योजना को 15 साल तक लगातार चालू रखने के लिए, हर साल इसमें न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है।

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अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो खाता निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि, निष्क्रिय खाते को फिर से चालू किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसे दोबारा चालू करने के लिए कितना जुर्माना देना होगा, आइए जानते हैं..

सबसे पहले, आप जिस बैंक या डाकघर में अपना खाता खोला है, वहां जाकर पीपीएफ खाते को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन करें। इसके बाद, आपको उन वर्षों के लिए बकाया राशि और 50 रुपये प्रति वर्ष का जुर्माना देना होगा, जिन वर्षों में आपने पैसा जमा नहीं किया है। अगर आपका खाता 3 साल से बंद है, तो आपको 500 रुपये प्रति वर्ष, यानी कुल 1500 रुपये बकाया राशि और तीन साल के लिए 50 रुपये जुर्माना, यानी 150 रुपये डिफ़ॉल्ट शुल्क के रूप में देना होगा। इसके बाद, आपका खाता फिर से चालू हो जाएगा। ध्यान रखें कि बंद खातों पर लोन/निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

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किन परिस्थितियों में खाता बंद किया जा सकता है?

पीपीएफ में निवेश करने के बाद अगर खाता बीच में ही बंद करने की नौबत आती है, तो आपका खाता कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। यानी 5 साल बाद ही यह सुविधा मिल सकती है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालते हैं, तो 1% ब्याज काटकर पैसा वापस किया जाएगा। इसके अलावा, समय से पहले बंद करना केवल विशेष परिस्थितियों में ही संभव है-

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1- अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो आप, आपके जीवनसाथी या बच्चों के इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ने पर 5 साल बाद खाता पूरी तरह से बंद करके जमा राशि निकाल सकते हैं।

2- खाताधारक अपनी उच्च शिक्षा या अपने आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 5 साल बाद पीपीएफ को समय से पहले बंद कर सकता है।

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3- अगर आप विदेश जाते हैं, तो आप पीपीएफ खाता बंद करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं।- खाताधारक की मृत्यु होने पर, मैच्योरिटी से पहले ही खाता बंद कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, नॉमिनी या उत्तराधिकारी को खाता जारी रखने की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में, खाता बंद होने के महीने से पहले महीने के अंत तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

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