अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो खाता निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि, निष्क्रिय खाते को फिर से चालू किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसे दोबारा चालू करने के लिए कितना जुर्माना देना होगा, आइए जानते हैं..
सबसे पहले, आप जिस बैंक या डाकघर में अपना खाता खोला है, वहां जाकर पीपीएफ खाते को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन करें। इसके बाद, आपको उन वर्षों के लिए बकाया राशि और 50 रुपये प्रति वर्ष का जुर्माना देना होगा, जिन वर्षों में आपने पैसा जमा नहीं किया है। अगर आपका खाता 3 साल से बंद है, तो आपको 500 रुपये प्रति वर्ष, यानी कुल 1500 रुपये बकाया राशि और तीन साल के लिए 50 रुपये जुर्माना, यानी 150 रुपये डिफ़ॉल्ट शुल्क के रूप में देना होगा। इसके बाद, आपका खाता फिर से चालू हो जाएगा। ध्यान रखें कि बंद खातों पर लोन/निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।