रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पब्लिक सेक्टर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। लोन और एडवांस के साथ ही कस्टमर प्रोटेक्शन से जुड़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर बैंक के खिलाफ भारी-भरकम जुर्माना ठोका गया है।
Central Bank of India: बैंकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) समय-समय पर एक्शन लेता है। इसी क्रम में आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन फॉलो नहीं करने पर बैंक के खिलाफ 1.45 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।
कस्टमर प्रोटेक्शन से जुड़े नियमों का उल्लंघन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोन और एडवांस के साथ ही कस्टमर प्रोटेक्शन से जुड़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। इसके चलते आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के अंतर्गत CBI के खिलाफ 1,45,50,000 रुपये का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा आरबीआई ने KYC निर्देश, 2016 सहित कुछ मानदंडों का पालन न करने के लिए सोनाली बैंक PLC पर 96.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
CBI के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ RBI
रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक के 31 मार्च, 2022 के फाइनेंशियल स्टेटस की जांच की, जिसमें पाया गया कि बैंक, आरबीआई की गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है। इसके बाद आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को शोकॉज नोटिस जारी किया था। नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए जवाब और सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों से रिजर्व बैंक बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। इसके बाद सेंट्रल बैंक पर जुर्माना लगाने का फैसला किया।
जानें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों पर क्या होगा असर?
आरबीआई ने साफ कहा है कि उक्त कार्रवाई बैंक के खिलाफ की गई है। ऐसे में इस फैसले का बैंक के कस्टमर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बता दें कि शुक्रवार 14 जून को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ 65.43 रुपए पर बंद हुआ। शेयर का 52 वीक हाइएस्ट लेवल 76.90 रुपए, जबकि लो लेवल 26.55 रुपए है। इसका मार्केट कैप 56,799 करोड़ रुपए है।
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