Published : Apr 17, 2025, 08:35 PM ISTUpdated : Apr 17, 2025, 08:36 PM IST
भारतीय रिजर्व बैंक अक्सर दूसरें बैंकों में गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेता है। हाल ही में RBI ने गुजरात स्थित एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अगर आपका अकाउंट भी इस बैंक में है, तो जान लीजिए पैसों का क्या होगा?
केंद्रीय बैंक RBI देशभर के तमाम बैंकों की निगरानी करता है। किसी भी बैंक ने अगर आरबीआई द्वारा तय मानकों और गाइडलाइन को तोड़ा तो रिजर्व बैंक उस पर सख्त एक्शन लेता है।
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RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस
इसी सिलसिले में RBI ने 17 अप्रैल को अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब सवाल उठता है कि इस बैंक में जमा लोगों के पैसों का क्या होगा?
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कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ मिली थीं शिकायतें
RBI ने कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा कि Bank के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और ना ही कमाई की संभावनाएं दिख रही हैं।
इसके साथ ही अहमदाबाद के इस बैंक ने को-ऑपरेटिव बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जरूरी गाइडलाइन का उल्लंघन भी किया है, जिसके चलते लाइसेंस कैंसिल करना पड़ा।
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बैंक में जमा लोगों के पैसों का क्या होगा?
बता दें कि रिजर्व बैंक ने एक्शन सिर्फ बैंक के खिलाफ लिया है, ऐसे में जिन लोगों का अकाउंट है, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
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5 लाख रुपए तक की रकम होती है पूरी तरह सेफ
डिपॉजिटर्स को-इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा पेश किए आंकड़ों के मुताबिक, 98.51% जमाकर्ता अपनी पूरी रकम पाने के अधिकारी हैं।
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DICGC के तहत मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी
बता दें कि DICGC रिजर्व बैंक का सब्सिडियरी है, जो कस्टसर्म को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। ऐसे में जिन कस्टमर्स के बैंक में 5 लाख रुपए तक की रकम जमा थी, वो पूरी तरह सुरक्षित है।
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