अब इस बैंक पर चला RBI का डंडा, लाइसेंस किया रद्द, नहीं होंगे ये काम

Published : Jun 20, 2024, 10:47 AM IST
RBI action on sarvodaya cooperative bank

सार

RBI के मुताबिक, को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग परिचालन 19 जून, 2024 से बंद कर दिया गया है। इसमें कस्टमर्स डिपॉजिटर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से सिर्फ 5 लाख रुपए की सीमा तक बीमा पा सकता है।

बिजनेस डेस्क. केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया है। RBI के बयान के मुताबिक, पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही RBI ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को भी बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं, एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।

19 जून से बंद हुआ कोऑपरेटिव बैंक

RBI के मुताबिक, को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग परिचालन 19 जून, 2024 से बंद कर दिया गया है। इसमें कस्टमर्स डिपॉजिटर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से सिर्फ 5 लाख रुपए की सीमा तक बीमा पा सकता है। RBI का कहना है कि बैंक के दिए हुए आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 87% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी रकम प्राप्त कर सकते हैं।

DICGC ने किया था 231 करोड़ का पेमेंट

DICGC ने 14 जून से पहले ही 230.99 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया है। RBI ने कहा कि मुंबई स्थित सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की उम्मीद नहीं हैं। बैंक की स्थिति खराब होने के चलते वह पेमेंट नहीं कर पाएगा। ऐसे में बैंक को आगे काम करने की अनुमति दी तो उनके ग्राहकों पर असर पड़ सकता है।

इधर, पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल

इससे पहले RBI ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। RBI ने इस कार्रवाई पर कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई का जरिया नहीं हैं। बैंक का कहना है कि 99.51% जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा रकम पा सकते हैं।

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