
RBI Imposed Fines on Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चार बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये चारों को-ऑपरेटिव बैंक हैं, जिसमें एक बिहार का और बाकी तीन महाराष्ट्र के हैं। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने के चलते इन बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगर आपका भी इन चारों बैंकों में खाता है तो जान लीजिए कि आप पर इसका क्या असर पड़ेगा।
RBI ने इन 4 बैंकों पर लगाया जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, जिन 4 को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मंगल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। इनमें से 3 बैंक महाराष्ट्र के और एक बिहार का है।
बिहार के बैंक पर कितना जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पटना के तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पटना के इस बैंक पर ये जुर्माना एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक प्रतिबंधों को लेकर आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। बता दें कि सबसे ज्यादा जुर्माना महाराष्ट्र के इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाया गया है। इस बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। इस बैंक ने जमा खातों से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख और मंगल सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
बता दें कि रिजर्व बैंक ने ये जुर्माना सीधे बैंकों पर लगाया है। ऐसे में इस बैंक में जिन लोगों का अकाउंट है, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेंट्रल बैंक ने ये जुर्माना ग्राहकों के फायदे के लिए ही लगाया है, क्योंकि ये सहकारी बैंक खाताधारकों के अकाउंट की सुरक्षा और दूसरे नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे थै।
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