
RBI Imposes Monetary Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पब्लिक सेक्टर के तीन बड़े बैंकों पर मॉनिटरी पेनल्टी लगाने का फैसला किया है। जिन बैंकों में जुर्माना लगाया गया है, उनमें भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक ने ये पेनल्टी चालू खाता खोलने में केवाईसी (KYC) नियमों और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में उल्लंघन पाए जाने के बाद लगाई है।
SBI पर लगा 1.30 करोड़ रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 1.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि RBI ने ये जुर्माना लोन और एडवांस को लेकर सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किए जाने के चलते लगाया है। दरअसल, आरबीआई ने 31 मार्च, 2021 को बैंक की फाइनेंशियल स्थिति को लेकर जांच की थी। रिस्क एसेसमेंट रिपोर्ट में कुछ कमियां पाई गई थीं, जिसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया था।
Indian Bank पर लगाया 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया है कि एसबीआई के अलावा इंडियन बैंक (Indian Bank) पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इंडियन बैंक पर ये पेनल्टी KYC डायरेक्शन का पालन नहीं करने और डिपॉजिट्स पर RBI के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। इसके अलावा NBFC में धोखाधड़ी की निगरानी पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने की वजह से फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी लगा 1 करोड़ का जुर्माना
इसके अलावा RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर ये जुर्माना डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के लेकर बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है।
ये भी देखें :
इन 4 बैंकों में तो नहीं है आपका खाता, रिजर्व बैंक ने उठाया सख्त कदम; जानें क्या होगा असर
व्यापार समाचार: Read latest business news in Hindi, Investment News, Insurance News, Personal Finance Tips & Budget News Live Updates at Asianet Hindi News