
बिजनेस डेस्क. भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर शिकंजा कसा था। इस मामले में को बीते ज्यादा समय नहीं हुआ हैं। अब फिर से RBI ने एक और बैंक पर सख्त कार्रवाई की है। अब महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर एक्शन लिया है। बैंक की खराब आर्थिक स्थिति के कारण RBI ने विड्रॉल सहित कई सर्विसेज पर बैन लगाया है। यह कार्रवाई 8 अप्रैल को की गई। अब इस बैंक के कस्टमर्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।
बैंक के कामकाज हुए बैन
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 8 अप्रैल को कार्रवाई के बाद से यह सहकारी बैंक कोई भी नया कर्ज नहीं दे सकेगा। बैंक कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा RBI की इजाजत के बगैर बैंक को अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान की परमिशन नहीं होगी।
RBI ने इसलिए की कार्रवाई
RBI के मुताबिक, इस तरह का एक्शन शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए उठाया गया है। इसमें सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी दूसरे खातों से पैसे निकालने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, बैंक का कस्टमर RBI की गाइडलाइन के तहत खाते में जमा अपनी राशि में से कर्ज का भुगतान कर सकेंगे। वहीं जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा रकम पा सकेंगे।
6 महीने का है ये बैन
शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI की कार्रवाई के बाद से यह बैन 6 महीने तक लागू रहेंगे। RBI ने कहा कि इन गाइडलाइन्स को बैंक का लाइसेंस करना नहीं समझा जाना चाहिए। बैंक अपनी फाइनेंसियल कंडीशन में सुधार होने तक इन गाइडलाइन के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।
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